न्यायालय के आदेश पर आरोपित के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज

न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार की रात पुलिस ने एक आरोपित के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज की है। सिकटा गांव निवासी कनक त्रिपाठी ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर न्यायालय ने हलिया थाने को मुकदमा दर्ज करने के लिए निर्देशित किया।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 23 Oct 2021 08:41 PM (IST) Updated:Sat, 23 Oct 2021 08:41 PM (IST)
न्यायालय के आदेश पर आरोपित के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज
न्यायालय के आदेश पर आरोपित के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, हलिया (मीरजापुर) : न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार की रात पुलिस ने एक आरोपित के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज की है। सिकटा गांव निवासी कनक त्रिपाठी ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर न्यायालय ने हलिया थाने को मुकदमा दर्ज करने के लिए निर्देशित किया।

तहरीर में आरोप लगाया कि 24 अप्रैल 2020 को कार से अरहर खरीदने के लिए मड़वा धनावल गांव गया था कि बिना नंबर प्लेट के बाइक सवार युवक ने कार के सामने बाइक को सटाकर अपने को पुलिसकर्मी बताया। कहा कि लाकडाउन में कहा घूम रहे हैं इसके बाद अपने बाइक की चाबी से लाक खोलकर गाड़ी लेकर चला गया। पीआरवी 112 पर सूचना देने के बाद कार को कुछ दूर पर खड़ा कर भाग गया। कार में रखा नौ हजार रुपये नहीं थे। आरोपित मड़वा धनावल गांव निवासी आकाश शुक्ला है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर लूट का मुकदमा दर्ज कर आरोपित के खिलाफ जांच की जा रही है।

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