बिना अनुमति नहीं होंगे शादी समारोह, मनमानी पर कार्रवाई
कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार के बाद उततर प्रदेश सरकार ने भी शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को कम कर दिया है।
मेरठ, जेएनएन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार के बाद उततर प्रदेश सरकार ने भी शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को कम कर दिया है। अब प्रदेश में भी शादी समारोह में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। प्रदेश सरकार के आदेश पर जिलाधिकारी के बालाजी ने बताया कि सरकार का आदेश देर रात तक प्राप्त नहीं हो सका था। विस्तृत आदेश मिलने के बाद ही उसका पालन कराया जाएगा। किसी भी शादी समारोह के लिए अनुमति लेनी होगी। अनुमति पत्र में ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नियम-शर्ते और आवश्यक सावधानियों को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। निर्देशों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बाजारों में उमड़ रही भीड़ और उसके द्वारा नियमों का उल्लंघन भी चिंता का विषय है। इस संबंध में भी सख्ती की जाएगी।
थाने से ही दी जाए कार्यक्रमों की अनुमति
जागरण संवाददाता, मेरठ : शनिवार को मंडप एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल मनोज कुमार की अध्यक्षता में एसएसपी अजय साहनी से मिले। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वैवाहिक, सामाजिक कार्यक्रमों की अनुमति लेने की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा लगाई गई है। ऐसे में आयोजक को अपने क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के पास जाकर संबंधित थाने के लिए आवेदन मार्क कराना होता है। उसके बाद संबंधित थाने से रिपोर्ट लगकर मजिस्ट्रेट तक पहुंचती है। उसके बाद ही अनुमति प्रदान की जाती है। एसोसिएशन के लोगो की मांग है, कि आवेदक को संबंधित थाने से ही अनुमति दिलाई जाए। इतना ही नहीं इस दौरान कोविड के प्रोटोकाल का पालन करना होगा।