विपिन को इंटरनेट मीडिया से दो साल रहना होगा दूर
मेरठ जेएनएन। कवयित्री अनामिका जैन अंबर पर इंटरनेट मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले जनपद
मेरठ, जेएनएन। कवयित्री अनामिका जैन अंबर पर इंटरनेट मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले जनपद कासगंज निवासी विपिन शर्मा को सशर्त हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उसे दो साल तक इंटरनेट मीडिया से दूर रहना होगा। सदर कबाड़ी बाजार निवासी अनामिका जैन अंबर ने 27 जून को सदर बाजार थाने में विपिन शर्मा निवासी कासगंज पर आईटी एक्ट समेत कुछ अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। अनामिका के पति सौरभ जैन ने बताया कि 13 मई से विपिन शर्मा लगातार अनामिका पर अमर्यादित टिप्पणी अपनी फेसबुक पर पोस्ट कर रहा था। दो बार विपिन उनके प्रोग्राम करा चुका है। इस बार वह बिना भुगतान करे प्रोग्राम कराना चाहता था। प्रोग्राम नहीं करने पर विपिन ने उन्हें फेसबुक पर बदनाम करने का प्रयास किया। सितंबर में विपिन ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। तर्क दिया कि उसकी फेसबुक आइडी हैक कर ली गई। इसके बाद विवेचक ने विपिन से 52 सवालों के जवाब मांगे थे, जो विपिन ने विवेचक को मुहैया करा दिए। हाईकोर्ट ने विपिन शर्मा की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। अग्रिम जमानत अर्जी पर न्यायमूíत सिद्धार्थ ने सुनवाई की। याची का कहना था कि उसकी फेसबुक आइडी 16 मई 2002 को हैक कर ली गई थी। जिसका मुकदमा उसने 17 मई को दर्ज कराया था। उसने किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है। याची को आशका है कि इस मामले में पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। उधर, सौरभ जैन ने बताया कि जमानत में यह शर्त रखी गई कि विपिन दो साल तक सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करेगा। विपिन के अधिवक्ता ने शर्त मंजूर कर ली है। अब विपिन को दो साल तक इंटरनेट मीडिया से दूर रहना होगा।