यूपी : बिजनौर में छात्रा से दुष्कर्म के मामले में शिक्षक को 20 वर्ष का कारावास

बिजनौर में ट्यूशन पढऩे आई किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित शिक्षक शीशपाल को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में एक आरोपित महिला को बरी कर दिया।

By Prem Dutt BhattEdited By: Publish:Tue, 03 Aug 2021 06:32 PM (IST) Updated:Tue, 03 Aug 2021 07:36 PM (IST)
यूपी : बिजनौर में छात्रा से दुष्कर्म के मामले में शिक्षक को 20 वर्ष का कारावास
बिजनौर में दुष्‍कर्म के एक मामले में शिक्षक को सजा सुनाई गई है।

बिजनौर, जेएनएन। बिजनौर पाक्सो एक्ट की विशेष सत्र न्यायाधीश कंचन ने ट्यूशन पढऩे आई किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित शिक्षक शीशपाल को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में एक आरोपित महिला को बरी कर दिया। एडीजीसी योगेंद्र कुमार के अनुसार नगीना थाना क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय छात्रा स्कूल के ही शिक्षक शीशपाल के घर ट्यूशन पढऩे जाती थी। जनवरी 2019 को छात्रा ट्यूशन पढऩे शिक्षक के घर गई थी।

तीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज थी

इस दौरान मौका पाकर आरोपित शिक्षक ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। मार्च में आरोपित शिक्षक के परिचित किशोर ने भी छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। छात्रा के पिता की तहरीर पर शिक्षक, किशोर और एक महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोप पत्र शिक्षक, एक महिला और किशोर के खिलाफ कोर्ट में भेजा था। कोर्ट ने किशोर की पत्रावली सुनवाई के लिए किशोर न्याय बोर्ड भेज दी थी। इस मामले में बहस सुनने के बाद न्यायाधीश कंचन ने आरोपित शिक्षक शीशपाल को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि पीडि़ता को चिकित्सा व्यय और पुनर्वास के लिए देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपित महिला को बरी कर दिया है।

शादी का झांसा देकर विधवा का किया शारीरिक शोषण

सिकंदराबाद नगर क्षेत्र निवासी विधवा ने पास ही गांव निवासी अधेड़ पर तीन वर्ष से शादी का झांसा देकर शारीरिक व मानसिक शोषण करने का आरोप लगाया है। कोतवाली में सुनवाई न होने पर पीडि़ता ने सोमवार को एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया। एसएसपी के आदेश पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नगर निवासी महिला ने बताया कि दस वर्ष पूर्व उसके पति की हत्या हो गई थी। जिस कारण वह बच्चों के साथ मोहल्ले में अकेली रहती है। तीन वर्ष पूर्व गांव जुनैदपुर निवासी उसके संपर्क में आया। जिसने शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया।

फोन पर दी जा रही धमकी

लगातार आरोपित शादी का दबाव बनाने पर कुछ न कुछ बहाना बनता रहा और तीन वर्ष बीतने पर जब उसने सख्ती से दबाव बनाया, तो आरोपित ने जल्द शादी करने की बात कही, लेकिन अब वह फोन करने पर धमकी दे रहा है। जब उसने गांव आने की बात कही, तो आरोपित ने गांव में कदम रखने पर हत्या की धमकी दी। पीडि़ता ने कोतवाली में मामले की तहरीर दी थी। लेकिन सुनवाई न होने पर पीडि़ता ने बुलंदशहर पहुंच एसएसपी संतोष कुमार से गुहार लगा न्याय दिलाने की मांग की। कोतवाली निरीक्षक जयकरण सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए है। इससे पूर्व भी महिला अन्य पर आरोप लगा चुकी है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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