Meerut Unlock 4.0 Guidelines: गुलजार होंगे सूने पड़े सभागार और मंडप, हट सकता है दो दिन का लॉकडाउन
केंद्र सरकार द्वारा एक सितंबर से लागू होने वाले अनलॉक 04 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे विवाह मंडप सभागार संगठनों तथा राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों में नया उत्साह है।
मेरठ, जेएनएन। Meerut Unlock 4.0 Guidelines केंद्र सरकार द्वारा एक सितंबर से लागू होने वाले अनलॉक 04 के लिए दिशा निर्देश शनिवार को जारी कर दिए। इन निर्देशों ने विवाह मंडप, सभागार, संगठनों तथा राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों में नया उत्साह भर दिया है। लंबे समय से सूने पड़े मंडप और सभागार अब गुलजार हो सकेंगे। सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन अपने कार्यक्रम कर सकेंगे। धार्मिक आयोजन भी अब हो सकेंगे।
केंद्र सरकार ने 100 लोगों की सीमित संख्या में यह आयोजन करने की अनुमति दी है। वहीं केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कंटेनमेंट जोन के बाहर कोईभी प्रदेश सरकार अपने स्तर से लॉकडाउन लागू नहीं करेगी। इस आदेश से उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश में लागू दो दिन का साप्ताहिक लॉकडाउन भी खत्म हो सकता है।
केंद्र सरकार की गाइड लाइन के मुताबिक 21 सितंबर से 100 लोगों की सीमित संख्या और कोरोना संक्रमण के बचाव के उपायों का पालन करते हुए सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम किए जा सकेंगे। सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर अभी नहीं खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन में अभी सख्ती से बंदी का पालन कराया जाएगा। वहीं प्रदेश के भीतर तथा अन्य प्रदेश में जाने के लिए भी अब किसी ई-पास की जरूरत नहीं होगी। जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बताया कि केंद्र के आधार पर प्रदेश सरकार अपनी गाइडलाइन जारी करेगी। उसी के मुताबिक मेरठ में व्यवस्था बनाई जाएगी।