मारपीट कर पत्नी को दिया तीन तलाक

दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पति और ससुरालियों ने विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल दिया। बाद में पति ने तीन तलाक भी दे दिया।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 16 Dec 2020 09:15 PM (IST) Updated:Wed, 16 Dec 2020 09:15 PM (IST)
मारपीट कर पत्नी को दिया तीन तलाक
मारपीट कर पत्नी को दिया तीन तलाक

मेरठ, जेएनएन। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पति और ससुरालियों ने विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल दिया। बाद में पति ने तीन तलाक भी दे दिया। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की समर गार्डन निवासी गुलनाज का निकाह तीन साल पहले सद्दीकनगर भूमिया का पुल निवासी आमिर से हुआ था। एक साल पहले ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया था। हालांकि कई बार बिरादरी के लोगों की पंचायत भी हुई, लेकिन कोई बात नहीं बनी। बुधवार दोपहर पति दो साथियों के साथ गुलनाज के घर पहुंचा। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों में गाली-गलौज होने लगी। आरोप है कि इस दौरान आमिर ने गुलनाज की पिटाई कर दी। विरोध करने पर उसे तीन तलाक दे दिया। बेटी को बचाने आई मां को भी पीटा और तेजाब डालने की धमकी देते हुए फरार हो गए। थाना प्रभारी प्रशांत कपिल ने बताया कि तहरीर के आधार पर पति के खिलाफ तीन तलाक और ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया जा रहा है।

दहेज हत्या में तीन को उम्रकैद : न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण एक्ट कोर्ट पीएन पांडेय ने दहेज हत्या के मामले में आरोपित अजय, किशोर और मोनू को दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकारी अधिवक्ता वीरेश त्यागी ने बताया नीटू ने 25 जनवरी 15 को मुकदमा दर्ज कराया कि उसने अपनी पोती संगीता का विवाह 2011 में अजय पुत्र किशोर निवासी दबथला थाना परीक्षितगढ़ से कराया था। ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर परेशान करते थे। 25 जनवरी 15 को उनके पास फोन आया कि आपकी पोती का स्वास्थ्य खराब है। वह पहुंचे तो देखा कि पोती मृत पड़ी हुई है। शरीर पर चोट के निशान थे। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई।

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