मेरठ में एसएसपी दफ्तर में पहुंच महिला बोली-मेरा पति गैर जिम्मेदार और चरित्रहीन है, उसे जेल में डाल दो
complaint against husband मेरठ में एक विवाहिता के मुताबिक उसके दो बेटे और तीन बेटी है। उसका पति शराबी किस्म का व्यक्ति है। जो अपनी बेटियों पर गंदी नजर रखता है। पति की शिकायत यह महिला एसएसपी कार्यालय पहुंची और शिकायत दर्ज की।
मेरठ, जागरण संवाददाता। मेरठ में पति की प्रताडऩा से तंग आकर एक महिला अधिकारियों के पास शिकायत लेकर पहुंची। उसने बताया कि पति गैर जिम्मेदार व चरित्रहीन है। उसे जेल में डाल दो। नहीं तो वह उसकी बेटियों के साथ कुछ गलत कर देगा। महिला के यह शब्द सुनकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को शिकायत पत्र पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।
किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश
ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के खत्ता रोड निवासी विवाहिता के मुताबिक उसके दो बेटे और तीन बेटी है। उसका पति शराबी किस्म का व्यक्ति है। जो अपनी बेटियों पर गंदी नजर रखता है। कई बार उसने किशोरी के साथ छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म का प्रयास भी किया। समाज में बेइज्जत होने के डर से उसने किसी से शिकायत नहीं की, जिस वजह से आरोपित के हौसले ओर भी ज्यादा बढ़ गए।
एसएसपी दफ्तर में शिकायत
उसने पत्नी व बेटियों को ओर भी ज्यादा प्रताडि़त करना शुरु कर दिया। जिस वजह से क्लेश रहने लगा। पति की प्रताडऩा बढऩे पर महिला ने एसएसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत सुन रहे सीओ ट्रैफिक अमित राय ने ब्रह्मïपुरी थाना प्रभारी को मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।
तीन आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज
मेरठ : न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या पांच पंकज मिश्रा ने अस्पताल स्वामी की हत्या के मामले को गंभीर अपराध मानते हुए आरोपित पुत्र सहित तीन की जमानत अर्जी खारिज कर दी। नरेंद्र सिंह ने थाना टीपीनगर में मुकदमा दर्ज कराया था कि थाना निवाड़ी के पतला निवासी उनके पिता यशपाल सिंह थानाक्षेत्र में धर्म कांटा और अस्पताल चलाते थे। धर्मकांटा परिसर में बने कमरे में यशपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में नरेंद्र को ही साथियों के साथ मिलकर जमीनी विवाद में हत्या करने का आरोपित पाया गया था। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। नरेंद्र ने जमानत अर्जी दी, जिसका सरकारी अधिवक्ता अजय त्यागी ने विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को नरेंद्र, मोनू व शाह आलम की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
दुष्कर्मी को दस साल का कारावास
मेरठ : न्यायालय अपर जिला जज/त्वरित न्यायालय मेरठ अंकित कुमार मित्तल ने सुमित निवासी ग्राम रहावती, बहसूमा को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 10 साल कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड और सोनू को आपराधिक षड्यंत्र के तहत आठ वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एडीजीसी मोहित गुप्ता ने बताया कि 20 जुलाई 2018 को पीडि़त ने थाना बहसूमा में मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी मां कूड़ा डालने घर से बाहर गई थी। आरोपित सुमित ने मां से दुष्कर्म किया। बाद में सोनू का नाम भी प्रकाश में आया था। कुल सात गवाह न्यायालय में पेश किए। इनके बयानों एवं साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई गई।