'ढील' से कट रही जिंदगी की डोर

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की रोक के बावजूद चाइनीज माझा बड़े पैमाने पर बिक

By JagranEdited By: Publish:Fri, 15 Oct 2021 02:16 AM (IST) Updated:Fri, 15 Oct 2021 02:16 AM (IST)
'ढील' से कट रही जिंदगी की डोर
'ढील' से कट रही जिंदगी की डोर

मेरठ,जेएनएन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की रोक के बावजूद चाइनीज माझा बड़े पैमाने पर बिक रहा है। यह बेगुनाह लोगों और पक्षियों की मौत का कारण बन रहा है। बीते 15 दिन में चाइनीज माझे से दो मौत हो चुकी हैं। इसके बाद कई बार अभियान चलाकर दुकानदारों पर सख्ती भी बरती गई। मगर कानूनी दायरे में कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे इस मांझे की बिक्री पर रोक लग सके। माझा जब्त कर थाने से 41ए का नोटिस देकर दुकानदार को छोड़ दिया जाता है। बाद में आरोप पत्र लगाने के बाद भी कोर्ट में सिर्फ जुर्माने की कार्रवाई होती है। यही कारण है कि दुकानों पर चाइनीज माझा बेरोकटोक बिक रहा है।

हर बार चाइनीज माझे से मौत होने के बाद पुलिस-प्रशासन नींद से जागता है, लेकिन कुछ दिन बीतते ही फिर वही हालात हो जाते हैं। पिछले नौ माह का रिकार्ड देखें तो सभी थानों में चाइनीज माझे से संबंधित 92 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से 25 मुकदमे सिर्फ कोतवाली सर्किल के तीन थानों लिसाड़ीगेट, देहलीगेट और कोतवाली में दर्ज हैं। दुकानदारों को चाइनीज माझे के साथ थाने तक लाया जाता है। इसके बाद 41ए का नोटिस देकर छोड़ दिया जाता है। कुछ मुकदमों का निरस्तारण लोक अदालत में कर दिया जाता है। जो मुकदमे अंतिम स्तर पर पहुंचते भी हैं, उनमें से दो सौ से एक हजार रुपये का जुर्माना किया जाता है। इस मामूली कार्रवाई की वजह से ही दुकानदार लगातार चाइनीज माझा बेच रहे हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल बख्शी का कहना है कि चाइनीज माझा बेचने वालों के खिलाफ धारा 336 और 268 आइपीसी में कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि चाइनीज माझे से आमजन की जान को खतरा है। एसपी सिटी विनीत भटनागर का कहना है कि चाइनीज माझे की सभी दुकानों को चिह्नित कर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि चाइनीज माझे को लेकर अभियान चलाया जाएगा। माझा बेचने वालों पर कानूनी दायरे में कार्रवाई की जाएगी।

दुकानदार पर कार्रवाई का यह है प्रविधान

चाइनीज माझे की बिक्री करने पर पहली बार पकड़े जाने पर दो सौ रुपये का जुर्माना और एक माह की सजा का प्रविधान है। दूसरी बार पकड़े जाने पर छह माह की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना है।

दिल्ली और बेंगलुरु से आता है चाइनीज माझा

मेरठ और आसपास के जनपदों में बेंगलुरु और दिल्ली से चाइनीज माझा लाया जाता है। मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में दुकानदार चाइनीज माझे की बिक्री करते हैं। खैरनगर और गोला कुआ पर चाइनीज माझे के बड़े दुकानदार हैं, उनकी सप्लाई ही पूरे जनपद में जाती है। चाइनीज माझे की कीमत 200 रुपये किलो से शुरू होकर एक हजार रुपये किलो है, वहीं कार्टन माझे की शुरुआत 700 रुपये किलो से पाच हजार रुपये किलो तक है। कार्टन माझा किसी वस्तु से उलझने पर टूट जाता है, जिससे आमजन से लेकर पक्षियों को भी कोई नुकसान नहीं होता। दुकानदारों का कहना है कि चाइनीज माझा तालाब से मछली पकड़ने के प्रयोग में लाया जाता है। रेट कम होने की वजह से इसका प्रयोग पतंग उड़ाने में भी किया जाने लगा है।

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