Tanjeel Murder Case: बिजनौर में तंजील हत्याकांड के आरोपितों ने पुलिस को दी धमकी, तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Tanjeel Murder Case एनआइए अधिकारी और उनकी पत्नी की हत्या के आरोपितों ने पुलिस टीम से अभद्रता और जान से मारने की धमकी दी। सत्यापन के लिए सहसपुर पहुंची थी पुलिस टीम तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
बिजनौर, जेएनएन। एनआइए अधिकारी और उनकी पत्नी की हत्या के आरोपितों ने पुलिस टीम से अभद्रता और जान से मारने की धमकी दी। तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
दो अप्रैल 2016 की रात सहसपुर निवासी एनआइए अधिकारी तंजील अहमद एवं उनकी पत्नी फरजाना स्योहारा निवासी अपनी भांजी की शादी में शामिल होने के बाद वापस सहसपुर लौट रहे थे। इस बीच ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी गई थी।
सहसपुर निवासी शार्प शूटर मुनीर अहमद पुत्र महताब, रेयान पुत्र शहादत, रिजवान पुत्र काजी इकबाल, जैनी पुत्र अल्लन व तंजीम पुत्र लईक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। रिजवान, जैनी व तंजीम इस समय जमानत पर बाहर हैं, जबकि मुनीर और रेयान जेल में हैं।
19 नवंबर 2020 को कोर्ट में हाजिर नहीं होने के कारण एडीजे तृतीय ने तीनों के गैर जमानती वारंट जारी किए थे। तीनों ने कोर्ट में हाजिर होकर दोबारा जमानत करा ली थी। तभी से तीनों जमानत पर बाहर हैं। सोमवार रात पुलिस टीम अपराधियों का सत्यापन करने सहसपुर के मोहल्ला मौलवियान स्थित उनके घर गई थी। आरोप है कि इस बीच रिजवान, जैनी व तंजीम ने पुलिस टीम से अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी। थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार गौड़ ने बताया कि मुख्य आरक्षी महेश कुमार की तहरीर पर तीनों आरोपितों रिजवान, जैनी व तंजीम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।