जल निगम के अवर अभियंताओं के खिलाफ विभिन्न थानों में तहरीर

सीवरेज पाइप लाइन डालने के नाम पर शहर में बड़े पैमाने पर बिना अनुमति के सड़कों को खोदकर छोड़ दिया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 04 Apr 2021 03:10 AM (IST) Updated:Sun, 04 Apr 2021 03:10 AM (IST)
जल निगम के अवर अभियंताओं के खिलाफ विभिन्न थानों में तहरीर
जल निगम के अवर अभियंताओं के खिलाफ विभिन्न थानों में तहरीर

मेरठ, जेएनएन। सीवरेज पाइप लाइन डालने के नाम पर शहर में बड़े पैमाने पर बिना अनुमति के सड़कों को खोदकर छोड़ दिया गया है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। इसे लेकर निर्माण कंपनी एलसी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और दी गई है।

शनिवार को नगर आयुक्त मनीष बंसल के निर्देश पर निर्माण अनुभाग के अवर अभियंताओं ने निर्माण कंपनी और जल निगम के उस क्षेत्र से संबंधित अवर अभियंताओं के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। बुढ़ाना गेट से इंदिरा चौक तक, पूर्वा अहिरान व शाहपीर गेट क्षेत्र में, गुदड़ी बाजार में, मोरीपाड़ा, खारीकुआं, जत्तीवाड़ा में बड़े पैमाने पर बिना अनुमति के सड़क को खोदकर रास्ता रोक दिया गया है। ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि पाइप लाइन डालने के बाद खोदी गई सड़क का निर्माण कराए लेकिन ठेकेदार मैसर्स एलसी इंफ्रा और जल निगम के संबंधित क्षेत्र के अवर अभियंता ने अधिकांश जगह पुन: सड़क निर्माण नहीं कराया है। जहां पुन: निर्माण कराया भी है। वह मानक के अनुरूप नहीं है। निर्माण कंपनी और जल निगम के अवर अभियंताओं द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग व सरकारी संपत्तियों का नुकसान किया गया है। निगम के मुख्य अभियंता यशवंत कुमार ने बताया कि शहर में बिना अनुमति 32 स्थानों पर सड़कों को खोदा गया है। इन्होंने कहा

खोदी गई सड़कों को लेकर ठेकेदार और जल निगम के अवर अभियंताओं के खिलाफ तहरीर दी गई है। पहले जांच कराएंगे। फिर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

-आशुतोष कुमार, इंस्पेक्टर कोतवाली

10 अप्रैल को लगने वाली लोक अदालत स्थगित: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ के सचिव हिमांशु कुमार सिंह ने बताया कि 10 अप्रैल को लगने वाली लोक अदालत को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के द्वारा जारी पत्र के अनुक्रम एवं वरिष्ठ न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय, कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देशानुसार लोक अदालत कोरोना वायरस के लगातार बढ़ने के कारण स्थगित कर दी गई है। सचिव ने बताया कि अब लोक अदालत का आयोजन आठ मई को किया जाएगा, जिसमे सभी तरह के वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा।

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