Sunday LockDown in Meerut: मेरठ में आज रात से 35 घंटे के लिए रहेगा लाकडाउन, इन सेवाओं की रहेगी छूट

यूपी में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए तथा कोरोना की कड़ी तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार के आदेश के तहत मेरठ में भी शनिवार से सोमवार तक 35 घंटे का लाकडाउन का आदेश डीएम के. बालाजी द्वारा जारी कर दिया गया।

By Himanshu DwivediEdited By: Publish:Sat, 17 Apr 2021 09:33 AM (IST) Updated:Sat, 17 Apr 2021 09:33 AM (IST)
Sunday LockDown in Meerut: मेरठ में आज रात से 35 घंटे के लिए रहेगा लाकडाउन, इन सेवाओं की रहेगी छूट
मेरठ में आज रात से 35 घंटे का लॉकडाउन रहेगा।

मेरठ, जेएनएन। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए तथा कोरोना की कड़ी तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार के आदेश के तहत मेरठ में भी शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक साप्ताहिक लाकडाउन का आदेश डीएम के. बालाजी द्वारा जारी कर दिया गया। यानी कि इस दौरान कुल 35 घंटे का लॉकडाउन लागू रहेगा। इसमें कुछ जरुरी सेवाओं को भी जारी रखने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। लाकडाउन के साथ ही नाइट कफ्यरू का पालन कराने के लिए पुलिस-प्रशासन ने जिले में दिनभर एनाउंसमेंट कराया।

बाजारों में साप्ताहिक बंदी भी रहेगी : रविवार को साप्ताहिक लाकडाउन में केवल आवश्यक सुविधाओं को छोड़कर सभी बाजार व सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। यानि बाजार अब सप्ताह में दो दिन बंद रहेंगे।

चलते रहेंगे उद्योग : निरंतर प्रक्रिया वाले उद्योगों के साथ-साथ ऐसे उद्योग भी चलते रहेंगे जो कि रविवार को और रात में चलते हैं। इनके कर्मियों को आवागमन की अनुमति दी जाएगी।

पहचान पत्र ही होंगे पास : सरकारी कर्मचारियों के साथ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के पहचान पत्र ही उनके पास माने जाएंगे।

लाकडाउन के दौरान इन सेवाओं को रहेगी छूट  भारत सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी। निजी सुरक्षा सेवाएं, निरंतर प्रक्रिया वाली औद्योगिक इकाइयां। पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, आपातकालीन सेवाएं, जिला प्रशासन, कोषागार, बिजली पेयजल, स्वच्छता से जुड़े लोग।  सार्वजनिक परिवहन, रेलवे, बस, आपदा प्रबंधन, नगर निकाय से संबंधित विभागीय अधिकारी, कर्मचारी। निजी चिकित्साकर्मी, डाक्टर, नर्सिग स्टाफ, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, दवा कंपनियों के कर्मचारी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा के लिए ले जाने वाले वाहन। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग सेवाएं। आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहन। खाद्य पदार्थ, किराना, फल, सब्जी, दूध, मांस, मछली, पशुचारा, दवा और चिकित्सा उपकरण। बैंक बीमा कार्यालय और एटीएम। दूरसंचार, इंटरनेट, प्रसारण और केबिल सेवाएं। पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम गैस खुदरा और भंडारण। 

जिलाधिकारी के. बालाजी ने कहा- सरकार के आदेश के तहत मेरठ में भी लाकडाउन शनिवार से लागू होगा। इसके लिए मुनादी कराई गई है। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

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