मुजफ्फरनगर: दहेज उत्पीड़न में पति सहित तीन को कोर्ट ने माना दोषी, तीन साल की सुनाई सजा

मुजफ्फरनगर की कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के मामले में महिला के पति सहित तीन लोगों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने तीनों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

By PREM DUTT BHATTEdited By: Publish:Fri, 26 Feb 2021 01:56 PM (IST) Updated:Fri, 26 Feb 2021 01:56 PM (IST)
मुजफ्फरनगर: दहेज उत्पीड़न में पति सहित तीन को कोर्ट ने माना दोषी, तीन साल की सुनाई सजा
कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के मामले में सजा सुनाई

मुजफ्फरनगर, जेएनएन। विवाहिता का दहेज के लिए उत्पीड़न तथा उसके साथ मारपीट करने के आरोप में कोर्ट ने पति सहित तीन को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने तीनों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार फुगाना थाना क्षेत्र के गांव लिसाढ़ निवासी संजीव के साथ शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव हरसोली निवासी रश्मि का विवाह वर्ष 2005 में हुआ था। रश्मि के भाई कुलदीप ने वर्ष 2011 में महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही रश्मि को उसका पति संजीव, ससुर पूरण तथा सास संतोष दहेज की मांग के लिए उत्पीड़न कर रहे थे। आरोप है कि 26 सितंबर 2011 को तीनों ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी ना होने पर रश्मि व उसकी बेटी का उत्पीड़न करते हुए मारपीट की थी। घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो के जज अनिल कुमार के समक्ष हुई। बताया कि कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न एवं मारपीट के आरोप में संजीव पूरण तथा संतोष को दोषी माना। जबकि अन्य आरोपों से उन्हें बरी कर दिया। कोर्ट ने तीनों को तीन-तीन वर्ष की सजा तथा तीनों पर पांच पांच हज़ार का अर्थदंड लगाया। 

chat bot
आपका साथी