बर्खास्त पदाधिकारियों से होगी 2.17 करोड़ की वसूली

डिफेंस कालोनी भ्रष्टाचार प्रकरण में अब बर्खास्त पदाधिकारियों से 2.17 करोड़ की वसूली की जाएगी।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 23 Sep 2021 07:15 AM (IST) Updated:Thu, 23 Sep 2021 07:15 AM (IST)
बर्खास्त पदाधिकारियों से होगी 2.17 करोड़ की वसूली
बर्खास्त पदाधिकारियों से होगी 2.17 करोड़ की वसूली

मेरठ,जेएनएन। द सैनिक सहकारी आवास समिति मवाना रोड (डिफेंस कालोनी) की प्रबंध समिति के पदाधिकारियों पर एनओसी के नाम पर कालोनी निवासियों से अवैध धनराशि की वसूली करने और प्रबंध समिति को 2.17 करोड़ की आíथक क्षति पहुंचाने का आरोप जांच में साबित हुआ है। इस कारण पदाधिकारियों को पद से हटाने के बाद अब उनसे इस धनराशि की वसूली कराने की तैयारी है। वसूली से पहले सहकारी समिति अधिनियम की धारा 66 के तहत जांच और निरीक्षण करके गबन की इस राशि का वास्तविक आकलन किया जाएगा। यह जिम्मेदारी सहकारी अधिकारी आवास को सौंपी गई है।

डिफेंस कालोनी में वर्ष 2019 में नई प्रबंध समिति का चुनाव हुआ था। प्रबंध समिति के पदाधिकारियों पर गबन और प्रबंध समिति को आर्थिक क्षति पहुंचाने के आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग कालोनी के निवासियों ने की थी। आरोप था कि कालोनी में मकान और भूखंड की बिक्री से पहले प्रबंध समिति से ली जाने वाली एनओसी के नाम पर कालोनी के लोगों से प्रबंध समिति पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने अवैध वसूली की। समिति के खाते में जमा कराए जाने वाली धनराशि को कम करने के नाम पर उन्होंने यह वसूली की। आवास आयुक्त के आदेश पर डीएम द्वारा गठित तीन वरिष्ठ अधिकारियों की जाच समिति ने इन आरोपों की जांच की थी। जांच में आरोप सही मिले तथा समिति को 2.17 करोड़ की क्षति पहुंचाए जाने की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट में अन्य मनमानी और धांधली के आरोप भी साबित हुए हैं। जाच रिपोर्ट के आधार पर आवास आयुक्त द्वारा प्रबंध समिति के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और कार्यालय में तैनात महिला लिपिक को पहले ही हटाया जा चुका है। अब अगली कार्रवाई गबन की गई धनराशि की वसूली की है। जिसके लिए संयुक्त आवास आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक विनोद कुमार पटेल द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। उन्होंने सहकारी अधिकारी (आवास) गाजियाबाद अरिमर्दन सिंह गौर को यह जिम्मेदारी दी है। सहकारी अधिकारी डिफेंस कालोनी समिति के बैंक खाते तथा पत्रावलियों की जाच करके समिति को पहुंचाई गई आर्थिक क्षति की वास्तविक राशि का आकलन करेंगे। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 66 के तहत यह निरीक्षण करके वह अपनी रिपोर्ट आवास आयुक्त को देंगे। रिपोर्ट में सामने आने वाली गबन की धनराशि की वसूली दोषी पदाधिकारियों से की जाएगी। इस आदेश की प्रति प्रबंध समिति के सचिव को भी भेज कर उक्त निरीक्षण की कार्रवाई में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।

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