अध्यक्ष तुरंत लागू करें 50 हजार शुल्क का आदेश

द सैनिक सहकारी आवासीय समिति (डिफेंस कालोनी) मवाना रोड को एनओसी के नाम पर आर्थिक क्षति पहुंचाने की जांच शुरू करते हुए जांच समिति अध्यक्ष एडीएम भूमि अध्याप्ति ने दोनों पक्षों की बात सुनी।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 25 Jul 2021 05:22 AM (IST) Updated:Sun, 25 Jul 2021 05:22 AM (IST)
अध्यक्ष तुरंत लागू करें 50 हजार शुल्क का आदेश
अध्यक्ष तुरंत लागू करें 50 हजार शुल्क का आदेश

मेरठ, जेएनएन। द सैनिक सहकारी आवासीय समिति (डिफेंस कालोनी) मवाना रोड को एनओसी के नाम पर आर्थिक क्षति पहुंचाने की जांच शुरू करते हुए जांच समिति अध्यक्ष एडीएम भूमि अध्याप्ति ने दोनों पक्षों की बात सुनी। साथ ही समिति अध्यक्ष को एनओसी के लिए जारी अधिकतम 50 हजार रुपये शुल्क के आदेश को तत्काल लागू कर उसे अनुमोदन के लिए आवास आयुक्त के पास भेजने का निर्देश दिया। उन्हें 29 जुलाई को अपना जवाब और साक्ष्य उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वहीं शिकायतकर्ताओं ने भी अपने साक्ष्य जांच समिति को उपलब्ध कराए।

एडीएम भूमि अध्याप्ति सुल्तान अशरफ सिद्दीकी की अध्यक्षता वाली जांच समिति ने शनिवार को डिफेंस कालोनी समिति के अध्यक्ष और उनके खिलाफ आर्थिक क्षति के आरोप लगाने वाले कालोनी निवासियों को बुलाया था। समिति अध्यक्ष सेवानिवृत्त मेजर महेंद्र सिंह ने बताया कि पूर्व जांच में उनका पक्ष नहीं सुना गया। उन्होंने शिकायत और आरोपों की प्रति मांगी जो कि उन्हें उपलब्ध करा दी गई। वहीं, शिकायतकर्ताओं में सेवानिवृत्त कर्नल गोपाल कृष्ण वर्मा, सपना वर्मा, राजेश त्यागी, सतीश कुमार कालरा एडवोकेट, अरुणा कालरा, राजन शर्मा, भारत भूषण गुप्ता आदि ने समिति द्वारा जारी की गई एनओसी पर आपत्ति की। कई एनओसी को संदिग्ध बताया व एनओसी के नाम पर पैसा लेकर समिति के खाते में जमा न करने का आरोप लगाया।

शिकायतें सुनने के बाद एडीएम भूमि अध्याप्ति ने समिति अध्यक्ष को निर्देश दिया कि एनओसी के लिए दस फीसद लाभांश जमा कराने के नियम को आवास आयुक्त ने बदलकर अधिकतम 50 हजार रुपये कर दिया है। इससे लोगों को राहत मिलेगी। इस आदेश को तुरंत लागू किया जाए। साथ ही उक्त प्रक्रिया को आवास आयुक्त से अनुमोदित कराने के लिए पत्र भेजा जाए। समिति अध्यक्ष ने आवास आयुक्त को पत्र भेज दिए जाने का दावा किया तो उन्होंने एक घंटे में उक्त पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। समिति अध्यक्ष देर शाम तक भी उक्त पत्र उपलब्ध नहीं करा सके।

अध्यक्ष 29 को देंगे जवाब

समिति अध्यक्ष को शिकायत की प्रति उपलब्ध कराकर एडीएम ने उन्हें अपना जवाब 29 जुलाई को देने का निर्देश दिया। वहीं शिकायतकर्ता भी इसी दिन अपने साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे। सुनवाई के दौरान जांच समिति के सदस्य के रूप में एसीएम सिविल लाइन चंद्रेश कुमार और आवास अधिकारी ह्रंदयरामपाल भी मौजूद रहे।

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