बेटी को घर ले जाने से मना किया, कोर्ट के आदेश पर माता-पिता पर मुकदमा

दौराला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को स्वजन ने साथ ले जाने से इन्कार कर दिया।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 26 Jan 2021 07:03 AM (IST) Updated:Tue, 26 Jan 2021 07:03 AM (IST)
बेटी को घर ले जाने से मना किया, कोर्ट के आदेश पर माता-पिता पर मुकदमा
बेटी को घर ले जाने से मना किया, कोर्ट के आदेश पर माता-पिता पर मुकदमा

मेरठ, जेएनएन। दौराला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को स्वजन ने साथ ले जाने से इन्कार किया तो कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अब जांच के बाद आरोपितों को गिरफ्तार करेगी। वहीं पुलिस ने सोमवार को किशोरी को नारी निकेतन भेज दिया।

दरअसल, दौराला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक एक किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया था। किशोरी के स्वजन ने थाने में केस दर्ज कराया था। जिसके बाद पुलिस किशोरी की बरामदगी और युवक की गिरफ्तारी में जुट गई थी। करीब तीन दिन पूर्व ही पुलिस की टीम ने किशोरी को हरियाणा से बरामद किया था। लेकिन युवक पकड़ में नहीं आ सका। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस ने किशोरी के कोर्ट में बयान दर्ज कराए। इसके बाद कोर्ट ने किशोरी को उसके स्वजन को सौंपने के आदेश दिए। किशोरी अपने घर जाना चाहती थी, मगर स्वजन ने कोर्ट परिसर से बाहर आते ही बेटी को साथ ले जाने से इन्कार कर दिया। पुलिस ने किशोरी को आशा ज्योति केंद्र में रखा। शनिवार को कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मंगलवार को किशोरी की मौजूदगी में स्वजन को बुलाया। इंस्पेक्टर ने किशोरी को उसके स्वजन को सुपुर्द करने को कहा। लेकिन उन्होंने साथ ले जाने से इन्कार कर दिया। पुलिस ने कोर्ट में प्रकरण की अर्जी डाली, जिसमें दोपहर बाद कोर्ट ने बेटी की सुपुर्दगी न लेने के आरोप में माता-पिता पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। दौराला इंस्पेक्टर किरन पाल सिंह का कहना है कि स्वजन ने किशोरी को अपने साथ ले जाने से इन्कार कर दिया था। कोर्ट के आदेश पर माता-पिता के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

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