मुजफ्फरनगर : शिक्षा माफिया की कुर्क 25 करोड़ की संपत्ति मुक्त करने के आदेश
मुजफ्फरनगर निवासी इमलाख के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कर संपत्ति की जांच की थी। जांच में अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का तथ्य पाए जाने पर बीते साल उसकी 25 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली थी।
मुजफ्फरनगर, जागरण संवाददाता। शहर कोतवाली क्षेत्र के शेरपुर गांव निवासी शिक्षा माफिया इमलाख की कुर्क की गई 25 करोड़ की संपत्ति को कोर्ट ने मुक्त करने का आदेश दिया है। प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत उक्त संपत्ति को कुर्क किया था।
यह है मामला
शेरपुर निवासी इमलाख के खिलाफ धोखाधड़ी समेत आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कर संपत्ति की जांच की थी। जांच में अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का तथ्य पाए जाने पर बीते साल उसकी 25 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली थी। प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट की सचिव ने गैंगस्टर कोर्ट में उक्त संपत्ति मुक्त करने के लिए अपील दायर की थी। गैंगस्टर कोर्ट के जज राधेश्याम यादव ने अपील मंजूर करते हुए उक्त संपत्ति को मुक्त करने के आदेश दिए हैं। संपत्ति में चार भवन, एक फार्मेसी कालेज, निर्माणधीन भवन और कृषि भूमि शामिल हैं।
थाना दिवस में फर्जी बैनामा कराने का मामला आया सामने
मुजफ्फरनगर। शाहपुर थाने में एसडीएम बुढाना अजय अम्बष्ट, सीओ बुढाना विनय गौतम व तहसीलदार जयेंद्र कुमार ने थाना दिवस पर फरियादियों की समस्या सुनी। थाना दिवस पर सोरम, रसूलपुर, गोयला व काकड़ा के जमीन सम्बंधित कब्जे, मेढ़ व चकरोड सहित शाहपुर के मोहल्ला गोकुलपुर में फर्जी बैनामा करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिए गए। जिनमे से ज्यादातर का तुरन्त राजस्व व पुलिस की टीमों को भेज कर समाधान कराया। फर्जी बैनामा कराने की शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए थाना प्रभारी अभिषेक सिरोही को जांच कर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता ने अपने बैनामे सहित कुछ दिनों पहले हुए फर्जी बैनामे की प्रतियां भी अधिकारियों को सौंपी। एसडीएम बुढ़ाना ने बताया कि किसी भी तरह के विवाद को थाना दिवस में प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा रहा है।