अब बुलंदशहर में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश, कोरोना के मरीज बढ़ने पर डीएम ने लिया निर्णय

प्रदेश के अन्‍य कई जिलों के बाद अब बुलंदशहर में भी रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक के नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। इस दौरान स्वास्थ्य चिकित्सकीय सेवाएं जारी रहेंगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग नाइट कर्फ्यू से मुक्‍त रहेंगे।

By Taruna TayalEdited By: Publish:Tue, 13 Apr 2021 11:58 PM (IST) Updated:Tue, 13 Apr 2021 11:58 PM (IST)
अब बुलंदशहर में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश, कोरोना के मरीज बढ़ने पर डीएम ने लिया निर्णय
जिला मजिस्ट्रेट ने कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए मंगलवार शाम से नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया।

बुलंदशहर, जेएनएन। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए मंगलवार शाम से नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया। आदेश के अनुसार रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई। नाइट कर्फ्यू लगने के बाद बेवजह घूमने वालों के रात को निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। यदि कोई नाइट कर्फ्यू का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हालांकि इस दौरान स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं जारी रहेंगी। दवा, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस आदि की आपूर्ति पूर्व की भांति चलती रहेगी। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वारियर, स्वच्छताकर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के ड्यूटी संबंधी आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। उनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा।

ये खुले रहेंगे

एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड पर आने-जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेल/बस या फ्लाइट का टिकट यात्रा दिनांक को पास की भांति मान्य होगा तथा यात्रियों के लिए टिकट को अनिवार्य रूप से रखना होगा। प्रवर्तन/चेकिंग टीम द्वारा मांग जाने पर टिकट दिखाना होगा। समस्त प्रकार की माल वाहन वाहनों के आवागमन में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पम्प खुले रहेंगे।

जारी रहेंगे प्रोजेक्ट

सफाई एवं स्वच्छता (सैैनिटाइजेशन) स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, विद्युत प्रबंध, रेलवे, रोडवेज इत्यादि सेवाओं से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी ड्यूटी संबंधित आवागमन के लिए इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे तथा इनका परिचय-पत्र पास की भांति मान्य होगा। सभी प्रकार के वृहद निर्माण कार्य यथा-आरओबी, बड़े पुल एवं सड़के, लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। मंडी से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय या मंडी परिषद द्वारा नियत समय के अनुसार संचालित होता रहेगा तथा थोक फल/सब्जी खरीद, बिक्री संबंधी आवागमन प्रतिबंधों से मुक्त होगा।

इन्हें बताना होगा कारण

आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की रात्रि प्रसारण सेवायें, अन्य सरकारी या गैर-सरकारी मीडिया एवं न्यूज रिपोर्टिंग संस्थान तथा संबंधित कार्यालय के रात्रिकालीन कर्मी अपने उक्त कार्यों के लिए प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे तथा इनका परिचय-पत्र पास की भांति मान्य होगा। अन्य आवश्यक सेवाओं, सुरक्षा सेवाओं यथा-सिक्योरिटी गार्ड, एटीएम, टेलीकाम मेन्टेनेन्स, आपातकालीन मेंटेनेन्स सेवा प्रदाता-इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एसी रिपेयर आदि आपातकालीन सर्विस वर्क्स के लिए कारण बताने पर जाने दिये जायेंगे। औद्योगिक कारखाने, जिनमें आईटी से जुड़े उद्योग भी सम्मिलित हैं।

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