अब सोमवार को सभी बाजारों में साप्ताहिक बंदी

मेरठ जनपद के शहर और ग्रामीण क्षेत्र के सभी बाजारों की साप्ताहिक बंदी अब सोमवार को होगी।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 20 Apr 2021 12:10 AM (IST) Updated:Tue, 20 Apr 2021 12:10 AM (IST)
अब सोमवार को सभी बाजारों में साप्ताहिक बंदी
अब सोमवार को सभी बाजारों में साप्ताहिक बंदी

मेरठ, जेएनएन। मेरठ जनपद के शहर और ग्रामीण क्षेत्र के सभी बाजारों की साप्ताहिक बंदी अब सोमवार को होगी। इसी के साथ रविवार को लाकडाउन के चलते जनपद के सभी बाजार अब सप्ताह में लगातार दो दिन बंद रहा करेंगे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी ने साप्ताहिक बंदी के पूर्व आदेश को स्थगित करके अगले आदेश तक यह व्यवस्था लागू की है। जिलाधिकारी का आदेश है कि इस व्यवस्था को सख्ती से लागू कराया जाए तथा आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

मेरठ जनपद में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापारियों से जनपद के सभी बाजारों में स्वेच्छा से सोमवार को साप्ताहिक बंदी रखने की अपील की थी। संयुक्त व्यापार संघ ने इसके लिए विभिन्न व्यापार संघों के पदाधिकारियों से अपील भी की लेकिन व्यापारी एक मत नहीं हो सके। यही कारण रहा कि सोमवार को शहर के कई बाजार खुले रहे। इन हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती करने का निर्णय लिया। जिलाधिकारी के. बालाजी ने एक जनवरी 2021 को जनपद के शहर और ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न बाजारों की साप्ताहिक बंदी के दिन निर्धारित करके आदेश जारी किया था। सोमवार को उन्होंने इस पुराने आदेश को स्थगित करके नया आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध महामारी अधिनियम, आपदा मोचन अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

दो दिन लगातार बंद रहेंगे बाजार

अभी तक मेरठ में प्रदेश सरकार के आदेश से रोजाना रात 8 से सुबह सात बजे तक नाइट क‌र्फ्यू रहता है। बीते रविवार को एक दिन का संपूर्ण लाकडाउन लागू किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा बाजारों के सोमवार के साप्ताहिक बंदी के आदेश के बाद अब जनपद में बाजार सप्ताह में लगातार दो दिन बंद रहा करेंगे।

साप्ताहिक बंदी में इन्हें रहती है छूट

होटल, रेस्तरां, खाने-पीने की वस्तुओं की दुकानें, बेकरी, डेयरी, राशन की दुकानें, मेडिकल स्टोर, हेयर कटिंग, हलवाई आदि।

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