Night Curfew : मुजफ्फरनगर में आज रात से नाइट कर्फ्यू लागू, इन सेवाओं की रहेगी छूट
Night Curfew In Muzaffarnagar कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डीएम सेल्वा कुमारी जे ने 10 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। यह 18 अप्रैल तक जारी रहेगा और रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक चलेगा।
मुजफ्फरनगर, जेएनएन। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए जिले में 10 अप्रैल से लागू रात्रि कर्फ्यू के दौरान सभी आवश्यक स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं रात नौ बजे से प्रात: पांच बजे तक प्रतिबंधित नहीं रहेंगी। संक्रमण की बढ़ती गति को नियंत्रित करने के लिए डीएम सेल्वा कुमारी जे ने जिले में 10 से 18 अप्रैल तक रात्रि कर्फ्यू लगाए जाने का आदेश जारी किया, लेकिन कर्फ्यू की घोषणा के बावजूद जिला प्रशासन ने आवश्यक एवं स्वास्थ्य सेवाओं सहित कई अन्य प्रकार की सुविधाओं को बहाल रखने की भी घोषणा की।
डीएम ने बताया कि रात नौ से प्रात: पांच बजे तक रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड पर यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। माल वाहनों के आवागमन पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। बताया कि राष्ट्रीय एवं राजमार्गो पर जिले से पास होने वाला परिवहन जारी रहेगा तथा पेट्रोल पंप पूर्ववत खुले रहेंगे। सफाई एवं स्वच्छता (सैनिटाइजेशन), स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, विद्युत प्रबंध, रेलवे, रोडवेज इत्यादि सेवाओं से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी ड्यूटी संबंधित आवागमन के लिए इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। डीएम ने बताया कि सभी वृहद निर्माण कार्य जैसे बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। मंडी से होने वाला थोक व्यापार निर्धारित समय पर यथावत रहेगा। बताया कि औद्योगिक कारखाने, जिनमें आइटी से जुडे उद्योग भी सम्मिलित हैं, कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करते हुए चलते रहेंगे।
सड़क किनारे लगने वाले मार्केट तथा ठेले भी रहेंगे प्रतिबंधित
रात्रि कफ्यरू के दौरान सड़क किनारे लगने वाले समस्त मार्केट तथा ठेले वालों पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं, विभिन्न नगर निकाय तथा जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय के कर्मचारी, निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारियों एवं कार्मिकों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। जिले में रात नौ से प्रात: पांच बजे तक धार्मिक/सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे तथा विशेष परिस्थितियों में अनुमति उपरांत ही आयोजित किये जाएंगे।
अलग से जारी नहीं होंगे रात्रि कफ्यरू पास
जिला प्रशासन के अनुसार रात्रि कर्फ्यू के लिए अलग से पास जारी नहीं होंगे। रात में आवश्यक कार्य से आवागमन करने वाले कर्मचारी अपने संस्थानों के पास पर ही आवागमन कर सकेंगे। प्रेस तथा मीडियाकर्मी भी अपने संस्थानों से जारी पास रखेंगे।