छेड़छाड़ का विरोध करने पर मां-बेटे को किया लहूलुहान

छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने मां-बेटे को लहूलुहान कर दिया।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 06 Aug 2021 02:15 AM (IST) Updated:Fri, 06 Aug 2021 02:15 AM (IST)
छेड़छाड़ का विरोध करने पर मां-बेटे को किया लहूलुहान
छेड़छाड़ का विरोध करने पर मां-बेटे को किया लहूलुहान

मेरठ,जेएनएन। छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने मां-बेटे को लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों के स्वजन ने हमलावरों के खिलाफ तहरीर दी है।

लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के जाकिर कालोनी निवासी महिला के मुताबिक क्षेत्र में ही रहने वाले आधा दर्जन युवक चौराहे पर खड़े रहते हैं। कई बार मोहल्ले वासियों ने उन्हें हटाने की कोशिश भी की, लेकिन वह दबंगई दिखाकर उन्हें शांत करा देते थे। गुरुवार को महिला की बेटी सब्जी लेने बाजार जा रही थी। उसी दौरान मनचलों ने युवती का हाथ पकड़ लिया और मोबाइल नंबर मांगने लगे। किसी तरह से युवती उनके चंगुल से छूटकर घर पहुंची और आपबीती स्वजन को सुनाई। युवती की मां और भाई आरोपितों को समझाने चौराहे पर ही चले गए। आरोप है कि कहासुनी के बाद आरोपितों ने मां और बेटे की पिटाई कर दी। सीओ कोतवाली अरविंद चौरसिया का कहना है कि महिला व उसके बेटे को उपचार के बाद घर भिजवा दिया है। उन्होंने क्षेत्र में ही रहने वाले आधा दर्जन युवकों पर छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारपीट का आरोप लगाया है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

चोरी के आरोपित की अग्रिम जमानत खारिज : वाहन चोरी कर उनकी नंबर प्लेट बदलने के मामले में रिपोर्ट दर्ज आरोपित जाकिर निवासी जली कोठी थाना देहली गेट की विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पीएन पांडेय ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। थाना रेलवे रोड पुलिस ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त सिराज को गिरफ्तार किया था। आरोपित चोरी के वाहनों में रजिस्टर्ड नंबर के वाहनों की नंबर प्लेट लगाकर उन्हें जाकिर के सहयोग से मार्केट में धोखाधड़ी से लोगों को बेच देते थे। इसके अलावा उनके ऊपर सोतीगंज में वाहन कटवाने का भी आरोप था। जाकिर द्वारा न्यायालय में दी अर्जी में बताया गया कि वह किसी भी अपराध में शामिल नहीं है। पुलिस उसे व उसके परिवार को बेवजह परेशान कर रही है। जिस कारण उसका शहर में रहना दूभर हो गया है। पुलिस की प्रताड़ना का हवाला देते हुए उसने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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