मुजफ्फरनगर में राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल कोर्ट में पेश, 23 नवंबर को होगी गवाही
राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल आचार संहिता उल्लंघन और धमकी के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने आरोप तय करते हुए आगामी 23 नवंबर को सुनवाई निर्धारित की है। दो मामलों में एमपी-एमएलए कोर्ट में हुए पेश 23 नवंबर को होगी गवाही।
मुजफ्फरनगर, जेएनएन। राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल आचार संहिता उल्लंघन और धमकी के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने आरोप तय करते हुए आगामी 23 नवंबर को सुनवाई निर्धारित की है।
वर्ष 2017 के चुनाव में राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल के खिलाफ शहर कोतवाली में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। उधर, कपिलदेव अग्रवाल समेत कई लोगों के खिलाफ वर्ष 2003 में सिविल लाइन थानाक्षेत्र के सोल्जर बोर्ड में मारपीट, हाथापाई और धमकी का मुकदमा सिविल लाइन थाने में दर्ज किया गया था।
दोनों मामलों की सुनवाई विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायधीश गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में चल रही है। मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों मामलों में आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने गवाही के लिए आगामी 23 नवंबर निर्धारित की है।
उधर, रेल रोकने के मामले में पूर्व विधायक अशोक कंसल, यशपाल पंवार समेत अन्य लोग कोर्ट में पेश हुए। सभी आरोपित कोर्ट में पेश न होने पर कोर्ट ने आरोप तय करने की तारीख 23 नवंबर निर्धारित की है।