UP Zila Panchayat Chunav 2021: जिला पंचायत अध्‍यक्ष के लिए डीएम कोर्ट में नामांकन और विकास भवन में होगी मतगणना

UP Zila Panchayat Chunav 2021 मेरठ में पूर्व में हुए चुनाव से सबक लेते हुए इस बार सुरक्षा के बेहतर इंतजाम करने के साथ मतदान स्थल में भी परिवर्तन किया है। 26 जून को 11 से तीन बजे तक डीएम कोर्ट में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नामांकन जमा कर सकेंगे।

By Prem Dutt BhattEdited By: Publish:Thu, 17 Jun 2021 10:30 AM (IST) Updated:Thu, 17 Jun 2021 12:07 PM (IST)
UP Zila Panchayat Chunav 2021: जिला पंचायत अध्‍यक्ष के लिए डीएम कोर्ट में नामांकन और विकास भवन में होगी मतगणना
चुनाव की गंभीरता को देखते हुए विकास भवन सभागार में मतगणना का लिया निर्णय।

मेरठ, जेएनएन। UP Zila Panchayat Chunav 2021 मेरठ में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। साथ ही राजनीति दल भी मैदान मारने के लिए अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। उधर, जिला प्रशासन ने भी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। डीएम कोर्ट में अध्यक्ष पद प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे। जबकि इस बार बचत भवन के स्थान पर विकास भवन सभागार में मतगणना कराई जाएगी।

यह रहेगी पूरी प्रक्रिया

पूर्व में हुए चुनाव से सबक लेते हुए इस बार सुरक्षा के बेहतर इंतजाम करने के साथ मतदान स्थल में भी परिवर्तन किया गया है। 26 जून को 11 से तीन बजे तक डीएम कोर्ट में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नामांकन जमा कर सकेंगे। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। तीन जुलाई को विकास भवन सभागार में 11 से तीन बजे तक मतदान होगा, इसके बाद मतगणना कर विजेता की घोषणा की जाएगी। बचत भवन में मतदान न कराने के कई कारण रहे, जिसमें पहला सुरक्षा व्यवस्था है। जबकि दूसरा बचत भवन में बनाया गया कोरोना कंट्रोल रूम का संचालन होना भी एक कारण है। वहीं, सीडीओ शशांक चौधरी का कहना है कि इस बार मतदान और मतगणना विकास भवन सभागार में कराने का निर्णय लिया गया है। चुनाव से पहले जरूरी प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है।

सुरक्षा के होंगे कड़े इंतजाम

मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। विकास भवन परिसर के गेट को सुबह से ही बंद कर दिया जाएगा और अनावश्यक आने वाले लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। पुलिस बल भी तैनात रहेगा। मतगणना के दौरान जिला पंचायत सदस्य के साथ किसी को मतदेय स्थल तक आने की अनुमति नहीं होगी।

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