मेरठ: बरातियों के हर्ष फायरिंग में एक को लगी थी गोली, दूल्हे के चार भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

सलेमपुर गांव में बुधवार रात चढ़त के दौरान हर्ष फायरिंग में अधेड़ को गोली लग गई थी। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने बरात को बंधक बनाकर मारपीट व वाहनों में तोड़फोड़ की थी। दुल्हन पक्ष ने निकाह से इन्कार कर दिया था।

By Himanshu DwivediEdited By: Publish:Fri, 06 Aug 2021 09:20 AM (IST) Updated:Fri, 06 Aug 2021 09:20 AM (IST)
मेरठ: बरातियों के हर्ष फायरिंग में एक को लगी थी गोली, दूल्हे के चार भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
हर्ष फायरिंग के मामले में चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज।

संवाद सूत्र, खरखौदा। सलेमपुर गांव में बुधवार रात चढ़त के दौरान हर्ष फायरिंग में अधेड़ को गोली लग गई थी। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने बरात को बंधक बनाकर मारपीट व वाहनों में तोड़फोड़ की थी। दुल्हन पक्ष ने निकाह से इन्कार कर दिया था। घटना में पीड़ित पक्ष की तरफ से दूल्हे के चार भाइयों के खिलाफ हत्या के प्रयास और धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया है।

सलेमपुर गांव निवासी चांद मोहम्मद की बेटी ईरम का रिश्ता लिसाड़ी गेट के जाकिर कालोनी निवासी चांद के बेटे शहजाद के साथ तय हुआ था। बुधवार रात को बरात आई थी। चढ़त के दौरान बरातियों ने हर्ष फायरिंग की। इसमें दुल्हन पक्ष के 50 वर्षीय मूसा को गोली लग गई थी। पुलिस ने मूसा के भाई ईसा की तहरीर पर दूल्हे के भाई पप्पू, शानू, मोटा और गिरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं, पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है। सभी आरोपित पुलिस पकड़ से दूर हैं। सीओ ब्रिजेश सिंह का कहना है कि वीडियो देखी जा रही है। जल्द आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा।

पूर्व में भी हो चुकी हैं हर्ष फायरिंग की घटनाएं: खरखौदा क्षेत्र में हर्ष फायरिंग का यह पहला मामला नहीं है। करीब दो वर्ष पूर्व नालपुर गांव में हर्ष फायरिंग में गाजियाबाद के एक युवक की मौत हो गई थी। वहीं, कुछ दिन पूर्व काजीपुर में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस हर्ष फायरिंग की घटनाओं को रोकने में असफल रही है।

नियम कानून के बाद भी नहीं रुक रही हर्ष फायरिंग

नियम-कानून होने के बाद भी हर्ष फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार ऐसी घटनाओं की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। रौब और शौक के चलते खून बह रहा है। पुलिस की औपचारिकता निभाने की कार्यशैली भी खुशियों भरा माहौल मातम में बदल देती है। हर घटना के बाद कुछ दिन पुलिस भाग-दौड़ करती है और फिर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।

पुराने मामलों को देखा जाए तो इसकी पुष्टि भी हो जाती है। 2014 में हाइकोर्ट के आदेश पर प्रमुख सचिव गृह ने हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके लगातार घटनाएं हो रही हैं। तत्कालीन डीजीपी जाविद अहमद ने तो संबंधित थाना प्रभारी को निलंबित करने तक के आदेश भी दिए थे। वहीं, शासन की ओर से भी दिशा-निर्देश जारी हुए थे कि यदि किसी फार्म हाउस या फिर मैरिज होम में हर्ष फायरिंग हुई तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन, यह सब आदेश कागजी साबित हुए।

पहले भी होती रही हैं घटनाएं

15 अप्रैल 21: भावनपुर केक पचपेड़ा गांव में नामांकन पत्र भरने के बाद प्रत्याशी समर्थकों ने हर्ष फायरिंग की थी। गोली से दो बच्चे घायल हुए थे।

23 मार्च 2021: लिसाड़ी गेट क्षेत्र में वलीमा की दावत में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से सैलूनकर्मी की मौत।

2 जनवरी 2021: नए साल के जश्न के दौरान हर्ष फायरिंग में मेरठ क्राइम ब्रांच का सिपाही घायल।

12 दिसंबर 2020: सरधना थाना क्षेत्र के अहमदाबाद गांव में चढ़त के दौरान युवक के सिर में गोली लगी।

7 दिसंबर 2020: रुड़की रोड पर सगाई के दौरान युवक को गोली लगी।

13 फरवरी 2020: परतापुर के जुर्रानपुर स्थित भड़ाना फार्म हाउस के गेट पर चढ़त के दौरान हर्ष फार्यंरग में बच्चा घायल।

हर्ष फायरिंग करने वाले आरोपित पर लगे 302 : अनिल बख्शी

वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल बख्शी ने बताया कि हर्ष फायरिंग में मौत हो जाए तो 304 (गैर इरादतन हत्या) के बजाए 302 का अपराध बनता है, क्योंकि जब लाइसेंसधारी को पता है कि हवाई फायरिंग करने से गोली किसी को लग सकती है। उसकी नीयत और मकसद सही नहीं है। यदि गोली से कोई घायल होता है, तो 307 का अपराध बनता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो यहां तक है कि शादी एवं पार्टी में हथियार लेकर चलने पर भी लाइसेंस निरस्त किया जाए। 

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