Meerut Nagar Nigam: सामान्य विज्ञापन के 279 होर्डिंग वैध, बाकी सब अवैध, जारी होंगे जुर्माने के साथ नोटिस

Meerut Nagar Nigam अवैध होर्डिंग के खिलाफ शहर में अभियान चलाया जा रहा है। नगर आयुक्त मनीष बंसल ने सभी जोनल प्रभारियों को कार्रवाई सुनिश्चित कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सख्‍त रवैया अपनाया गया है।

By Prem Dutt BhattEdited By: Publish:Tue, 21 Sep 2021 11:30 AM (IST) Updated:Tue, 21 Sep 2021 11:30 AM (IST)
Meerut Nagar Nigam: सामान्य विज्ञापन के 279 होर्डिंग वैध, बाकी सब अवैध, जारी होंगे जुर्माने के साथ नोटिस
शहर में अवैध होर्डिंग के खिलाफ नगर निगम ने कमर कस ली है।

मेरठ, जागरण संवाददाता। Meerut Nagar Nigam विज्ञापन मद में आय अर्जित करने के लिए मेरठ नगर निगम प्रशासन ने वैध और अवैध होर्डिंग की पहचान शुरू कर दी। बीओटी ठेके को छोड़कर सामान्य विज्ञापन की अनुमोदित होर्डिंग की सूची जारी हो गई। सामान्य विज्ञापन की शहर में 279 होर्डिंग वैध हैं। बाकी सब अवैध घोषित कर दी गईं। अब जोनल अधिकारी अपने-अपने जोन में अवैध होर्डिंग के खिलाफ जुर्माने के साथ नोटिस जारी करेंगे।

नगर आयुक्‍त ने दिए ये निर्देश

नगर आयुक्त मनीष बंसल ने सभी जोनल प्रभारियों को कार्रवाई सुनिश्चित कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सामान्य विज्ञापन के पंजीकृत पांच ठेकेदार हैं। जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है। लेकिन नगर निगम को वर्तमान वित्तीय वर्ष में उनके द्वारा लगाई गई होर्डिंग की न तो सूची उपलब्ध कराई गई है और न ही विज्ञापन मद की निर्धारित धनराशि जमा की गई है। जबकि पूरा शहर होर्डिंग से पटा है। सड़क पटरी, चौराहे, नाले तक पर हजारों की संख्या में होर्डिंग लटके हुए हैं। इसे देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुमोदित की गईं सामान्य विज्ञापन की 279 होर्डिंग को ही वैध घोषित किया है।

अवैध होर्डिंग पर नकेल

इसके अलावा शहर में सामान्य विज्ञापन की श्रेणी में लगी होर्डिंग को अवैध मानते हुए तत्काल प्रवर्तन की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश नगर आयुक्त ने विज्ञापन प्रभारी को दिए हैं। नगर आयुक्त मनीष बंसल ने बताया कि यह कदम अवैध होर्डिंग की रोकथाम के लिए उठाया गया है। विज्ञापन से सम्बंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी गई है। यह चिंताजनक स्थिति है कि इस वित्तीय वर्ष में पंजीकृत ठेकेदारों ने लगाई गई होर्डिंग की जानकारी निगम को उपलब्ध नहीं कराई है। इस कृत्य से निगम को आर्थिक क्षति पहुंच रही है।

जुर्माना भी किया तय

इसे देखते हुए शास्त्रीनगर जोन, मुख्यालय जोन और कंकरखेड़ा जोन अंतर्गत सभी जोनल प्रभारियों और राजस्व निरीक्षकों को अवैध होर्डिंग के खिलाफ जुर्माना तय कर उनके विज्ञापन कर्ताओं या एजेंसी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई पिछले वित्तीय वर्ष में अनुमोदित विज्ञापन पटों की सूची के आधार पर होगी। सूची में मौजूद होर्डिंग को ही वैध मानते हुए छोड़ा जाएगा। बाकी सब हटाए जाएंगे। निर्देशों का पालन न होने की दशा में सम्बंधित अधिकारियों और राजस्व निरीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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