CCSU Result 2021: नकल करते पकड़े गए छात्रों को High Court से बड़ी राहत, एमबीबीएस का रिजल्ट जारी
मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज में साल 2019 में मोबाइल व अन्य डिवाइस के साथ नकल करते पकड़े गए एमबीबीएस छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर चौ. चरण सिंह विवि ने शुक्रवार को छात्रों का परिणाम जारी कर दिया।
मेरठ, जेएनएन। मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज में साल 2019 में मोबाइल व अन्य डिवाइस के साथ नकल करते पकड़े गए एमबीबीएस छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर चौ. चरण सिंह विवि ने शुक्रवार को छात्रों का परिणाम जारी कर दिया। विवि के जुलाई 2019 में छात्रों की परीक्षा रद करने और दो साल के लिए डिबार करने के आदेश को उच्च न्यायालय ने नियमों के विपरीत मानते हुए सभी छात्रों का परिणाम जारी करने के आदेश दे दिए। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद बीते माह 19 मार्च को अपना फैसला सुनाया था। फिलहाल 11 छात्रों की याचिका लगी थी तो उन्हीं 11 का परिणाम जारी किया गया है। एक छात्र का परिणाम बाद में जारी किया जाएगा।
अपने ही नियमों से हारा विवि
विवि की नियमावली में मोबाइल व अन्य उपकरण के साथ नकल करते पकड़े जाने पर परीक्षा रद करने का प्रविधान था डिबार करने का नहीं। इसी बिंदु पर छात्रों ने सीसीएसयू के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। कोर्ट के समक्ष विवि काउंसिल ने कहा कि नकल करते समय मोबाइल व अन्य डिवाइस के साथ ही छात्र पकड़े गए थे इसलिए यह निर्णय किया गया जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने नकल मानी लेकिन पकड़े गए उपकरणों से नकल किस हद तक हुई और उसका इस्तेमाल उत्तर लिखने में कितना हुआ, यह पूछने पर विवि अपने बिंदुओं को साबित नहीं कर सका। कोर्ट ने इसे नकल की श्रेणी तीन माना और विवि के आदेश को रद करते हुए रिजल्ट जारी करने का आदेश दे दिया।
यह था मामला
जुलाई 2019 में एमबीबीएस की परीक्षा के दौरान मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज में 12 छात्र मोबाइल व अन्य उपकरणों के साथ नकल करते हुए पकड़े गए थे। उनके पास से अंडरगार्मेट में मोबाइल, वायस रिसीवर, सिम कार्ड आदि उपकरण बरामद भी किए गए थे। विवि की परीक्षा समिति ने पकड़े गए सभी छात्रों की परीक्षा रद कर दो साल के लिए डिबार कर दिया था। विवि के निर्णय के खिलाफ छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने प्राथमिक तौर पर सुनवाई के बाद विवि को छात्रों की परीक्षा कराने और रिजल्ट रोकने के आदेश दिए थे। अब पूरे मामले की सुनवाई के बाद रिजल्ट भी जारी करने के आदेश दे दिया है।