मेरठ में बाजारों के खुलने का शेड्यूल जारी लेकिन शारीरिक दूरी के नियम का पालन होगा अनिवार्य Meerut News

चारों एसीएम और सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने क्षेत्र के बाजारों के खुलने का शेड्यूल जारी किया है। जाने आपके क्षेत्र में क्‍या-क्‍या खुलेगा और किन दुकानों पर पाबंदी लगाई जाएगी।

By Prem BhattEdited By: Publish:Sat, 06 Jun 2020 01:08 AM (IST) Updated:Sat, 06 Jun 2020 01:08 AM (IST)
मेरठ में बाजारों के खुलने का शेड्यूल जारी लेकिन शारीरिक दूरी के नियम का पालन होगा अनिवार्य Meerut News
मेरठ में बाजारों के खुलने का शेड्यूल जारी लेकिन शारीरिक दूरी के नियम का पालन होगा अनिवार्य Meerut News

मेरठ, जेएनएन। व्यापारियों, जनता और जनप्रतिनिधियों के भारी दबाव के बीच जिला प्रशासन ने अपनी घोषणा के तीन दिन पहले ही मेरठ शहर में संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य इलाकों में बाजार और अन्य गतिविधियां शुरू करने की घोषणा कर दी। ये आदेश आज (शनिवार) से लागू होगा। देर रात डीएम अनिल ढींगरा ने जहां शहर के प्रतिबंधित इलाकों (हॉट स्पॉट, उसके कंटेनमेंट जोन और बफर जोन) की घोषणा की और शहर के चार एसीएम और सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने क्षेत्र के थानों में बाजारों के खुलने का कार्यक्रम जारी कर दिया।

नियमों के साथ खुलेंगे बाजार

शारीरिक दूरी के नियम का पालन कराने के लिए जिन बाजारों में पर्याप्त स्थान उपलब्ध है वहां बाजारों को रोजाना खोलने का आदेश दिया गया है तथा घने क्षेत्रों में बाजारों को दो हिस्सों में बांटकर एक-एक दिन खोलने की व्यवस्था दी गई है।

दो दिन का पूर्ण लॉकडाउन अब नहीं

डीएम अनिल ढींगरा ने देर रात बताया कि अभी तक जिले में जारी सप्ताह में दो दिन सोमवार और गुरुवार को पूर्ण लॉकडाउन की व्यवस्था भी अब खत्म हो जाएगी। सब्जी मंडी और नवीन मंडी में गतिविधियां पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ही चलेंगी।

सील रहेंगे हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन

हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन पूर्ण रूप से सील रहेंगे। वहां कोई गतिविधि नहीं होगी। आवश्यक वस्तुओं की केवल होम डिलीवरी कराई जाएगी। बफर जोन में लॉकडाउन जैसी व्यवस्था होगी। वहां केवल दूध और दवा की दुकानें खुल सकेंगी। पेट्रोल पंप चालू रहेंगे। अन्य कोई गतिविधि नहीं की जा सकेगी। 

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