सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में बिजनौर में तीन को उम्रकैद, कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

बिजनौर में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी गला घोटकर हत्या करने के मामले में आरोपित सोनू उर्फ मोटा अमरजीत तथा सचिन को दोषी पाते हुए उम्र कैद और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है ।

By Taruna TayalEdited By: Publish:Thu, 25 Nov 2021 08:13 PM (IST) Updated:Thu, 25 Nov 2021 08:13 PM (IST)
सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में बिजनौर में तीन को उम्रकैद, कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
हत्या मामले में बिजनौर में तीन को उम्रकैद।

बिजनौर, जेएनएन। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तथा पॉक्सो एक्ट की विशेष सत्र न्यायाधीश कंचन ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी गला घोटकर हत्या करने के मामले में आरोपित सोनू उर्फ मोटा, अमरजीत तथा सचिन को दोषी पाते हुए उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिए हैं।

विशेष लोक अभियोजन अधिकारी योगेंद्र कुमार के अनुसार नांगल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी 28 नवंबर 2015 को गन्ना छीलने के लिए अपने पिता के पास खेत पर जा रही थी, लेकिन वह खेत पर नहीं पहुंची। काफी तलाश करने पर उसका शव एक ग्रामीण के खेत में पड़ा मिला। उसकी दुपट्टे से गला घोट कर हत्या की गई थी।

मेडिकल रिपोर्ट में किशोरी के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। विवेचना में आरोपित सोनू उर्फ मोटा, अमरजीत और सचिन के नाम प्रकाश में आए। उक्त आरोपितों ने किशोरी को अकेला पाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और सबूत मिटाने के लिए किशोरी की उसके ही दुपट्टे से गला घोटकर हत्या कर दी थी।

इस मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश कंचन ने घटना को गंभीर मानते हुए आरोपित सोनू उर्फ मोटा, अमरजीत तथा सचिन को दोषी पाते हुए उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित परिवार को उनके द्वारा उठाई गई मानिसक पीड़ा और अपमान के लिए देने के आदेश दिए हैं।

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