मेरठ में बीडी सिगरेट बेचने के लिए अब लाइसेंस जरूरी, नहीं तो जान लीजिए कितना जुर्माना भरना पड़ेगा

यह नया नियम शासन से आदेश के बाद लागू किया जा रहा है। मेरठ शहर के दुकानदारों के लिए एक जरूरी खबर है। यदि कोई सिगरेट और बीड़ी जैसे तंबाकू उत्पाद बेचता है तो उसके लिए निगम से अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। निगम जल्द ही इसके नियम लागू करेगा।

By Prem Dutt BhattEdited By: Publish:Mon, 14 Jun 2021 02:00 PM (IST) Updated:Mon, 14 Jun 2021 02:00 PM (IST)
मेरठ में बीडी सिगरेट बेचने के लिए अब लाइसेंस जरूरी, नहीं तो जान लीजिए कितना जुर्माना भरना पड़ेगा
मेरठ शहर में विक्रेता बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद नहीं बेच पाएंगे।

मेरठ, जेएनएन। मेरठ शहर के दुकानदारों के लिए एक जरूरी खबर है। यदि कोई सिगरेट और बीड़ी जैसे तंबाकू उत्पाद बेचता है, तो उसके लिए नगर निगम से अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। नगर निगम जल्द ही इसके नियम लागू करेगा। नगर निगम बोर्ड बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव स्वीकृत करेगा फिर उसका गजट जारी करके अनिवार्य कर देगा। बिना लाइसेंस के बिक्री वालों के खिलाफ जुर्माना राशि तय करेगा।

शासनादेश हुआ है जारी

नगर विकास विभाग की ओर से शासनादेश जारी किया गया है। सहायक नगर आयुक्त व प्रभारी लाइसेंस मामले इंद्रविजय ने बताया कि शासनादेश जारी हुआ है। हालांकि वह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अध्ययन करने के बाद जो भी उसके निर्देश होंगे उसका पालन किया जाएगा। जानकारी मिली है कि इस संबंध में शुल्क आदि का निर्धारण करने के लिए बोर्ड में प्रस्ताव रखना है, इसलिए उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है।

शासन की ओर से यह रखा गया है लाइसेंस शुल्क

- अस्थाई दुकान : 200 रुपये

- स्थाई दुकान : एक हजार

- थोक विक्रेता : पांच हजार

यह होगा जुर्माना

- पहली बार पकड़े जाने पर : दो हजार रुपये

- दूसरी बार पकड़े जाने पर : पांच हजार

- तीसरी बार पकड़े जाने पर : पांच हजार रुपये के साथ एफआइआर

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