ऐसे दूर करें भ्रम..राशन वितरण नियम भी जानें

वैसे तो राशन वितरण से संबंधित नियम व किन लोगों को निश्शुल्क राशन मिलेगा इसकी जानकारी हाल ही में प्रकाशित की गई थी लेकिन बुधवार को राशन वितरण के समय नियमो का उल्लंघन हुआ। बहुतेरों को यह भी जानकारी नहीं थी कि किसे निश्शुल्क मिलेगा और किसे हमेशा की तरह भुगतान करना होगा। कब तक राशन मिलेगा। डीलरों के लिए क्या हैं नियम? ऐसे में प्रावधानों पर गौर करना जरूरी है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 02 Apr 2020 05:00 AM (IST) Updated:Thu, 02 Apr 2020 06:09 AM (IST)
ऐसे दूर करें भ्रम..राशन वितरण नियम भी जानें
ऐसे दूर करें भ्रम..राशन वितरण नियम भी जानें

मेरठ, जेएनएन। वैसे तो राशन वितरण से संबंधित नियम व किन लोगों को निश्शुल्क राशन मिलेगा, इसकी जानकारी हाल ही में प्रकाशित की गई थी, लेकिन बुधवार को राशन वितरण के समय नियमो का उल्लंघन हुआ। बहुतेरों को यह भी जानकारी नहीं थी कि किसे निश्शुल्क मिलेगा और किसे हमेशा की तरह भुगतान करना होगा। कब तक राशन मिलेगा। डीलरों के लिए क्या हैं नियम? ऐसे में प्रावधानों पर गौर करना जरूरी है।

इन नियमों का रखा जाना है ध्यान

-शारीरिक दूरी बनाए रखें, इसलिए प्रत्येक डीलर की दुकान के आगे गोले बने हों।

-दो उपभोक्ताओं के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी रखी जाए।

-दुकान पर एक समय में पांच से अधिक उपभोक्ता न आएं

-भीड़ पर नियंत्रण रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया जाए।

-ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगाने से पहले साबुन से हाथ धुलवाया जाए या फिर सैनिटाइजर लगवाया जाए।

-राशन वितरण सुबह 6.00 बजे से रात 9.00 बजे तक किया जाएगा।

ऐसे मिलेगा तीन महीने का राशन

01 से 15 अप्रैल : अप्रैल

15 से 25 अप्रैल : मई

25 अप्रैल से 05 मई तक : जून

इन लोगों को ही मिलेगा निश्शुल्क गेहूं-चावल

-अंत्योदय अन्न योजना कार्डधारक

-गृहस्थी राशन कार्डधारक, मनरेगा जॉब कार्ड वाले मजदूर

-श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक

-नगर निकायों में पंजीकृत दिहाड़ी मजदूर

-श्रमिकों के पास पात्र गृहस्थी वाला कार्ड हो सकता है, पर उन्हें भी निश्शुल्क राशन मिलेगा।

-श्रमिकों को अपना श्रमिक के रूप में पंजीकरण दिखाना पड़ेगा तभी उन्हें निश्शुल्क राशन मिलेगा।

-पात्र गृहस्थी वाले कार्डधारकों को पहले की तरह खाद्यान्न मिलता रहेगा।

किसे कितना मिलेगा राशन

-अंत्योदय राशन कार्डधारक को प्रति परिवार के हिसाब से प्रतिमाह 35 किग्रा राशन दिया जाएगा।

-मनरेगा, श्रम विभाग या किसी निकाय में श्रमिक के रूप में पंजीकृत कार्डधारकों को पांच किग्रा प्रति यूनिट के हिसाब खाद्यान्न मिलेगा।

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