आज उच्च न्यायालय से पता चलेगा, अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर या जुर्माने से होंगे वैध
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की शमन नीति पर स्थगन आदेश जारी किया था। उसी पर आज फिर सुनवाई है। स्थगन आदेश के क्रम में शासन ने सभी प्राधिकरण और आवास विकास को विकास को शासनादेश भेजा था।
मेरठ, जेएनएन। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की शमन नीति पर स्थगन आदेश जारी किया था। उसी पर आज फिर सुनवाई है। स्थगन आदेश के क्रम में शासन ने सभी प्राधिकरण और आवास विकास को विकास को शासनादेश भेजा था कि उच्च न्यायालय के आदेश के तहत संबंधित के शमन नीति के तहत आए आवेदनों पर फिलहाल प्रक्रिया रोक दी जाए। गौरतलब है कि यह शमन नीति 21 जुलाई को लागू हुई थी। इसके बाद से मेरठ विकास प्राधिकरण में अब तक करीब 45 आवेदन आ चुके हैं। इनमें से 300 वर्ग मीटर के पांच आवेदन स्वीकृत भी किए जा चुके हैं। यह आवेदन एमडीए की आवासीय योजनाओं से संबंधित हैं। स्थगन आदेश के बाद से शमन और ध्वस्तीकरण दोनों कार्रवाई रुकी हुई है।
आठ हजार हैं चिन्हित अवैध निर्माण
एमडीए के अंतर्गत आठ हजार ऐसे अवैध निर्माण हैं जो चिन्हित हैं। उच्च न्यायालय यदि इन निर्माणों को तोड़ने का आदेश देता है तो और निर्माण सामने आएंगे।