हाई कोर्ट ने खारिज की पूर्व सांसद तबस्सुम हसन की याचिका, अदालत ने दी अंतरिम जमानत

तबस्सुम हसन की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। पूर्व सांसद ने अपने खिलाफ दर्ज गैंगस्टर का मुकदमा निरस्त करने की लगाई थी गुहार। अदालत ने दी अंतरिम जमानत नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा।

By Taruna TayalEdited By: Publish:Thu, 17 Jun 2021 10:18 PM (IST) Updated:Thu, 17 Jun 2021 10:18 PM (IST)
हाई कोर्ट ने खारिज की पूर्व सांसद तबस्सुम हसन की याचिका, अदालत ने दी अंतरिम जमानत
हाई कोर्ट ने खारिज की पूर्व सांसद तबस्सुम हसन की याचिका।

शामली, जेएनएन। अपने खिलाफ दर्ज गैंगस्टर का मुकदमा निरस्त करने की पूर्व सांसद तबस्सुम हसन की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। हालांकि, अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए राहत जरूर दी है। जमानत के लिए भी पूर्व सांसद को निचली अदालत में अपना पक्ष रखने को कहा है।

पूर्व सांसद तबस्सुम हसन ने अपने अधिवक्ता के जरिए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में कहा कि छह फरवरी 2021 को कैराना पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले को आधार बनाकर उनके खिलाफ यूपी 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। पुलिस द्वारा दर्ज गैंगेस्टर के मुकदमे को दुर्भावनापूर्ण व नियम विरुद्ध बताते हुए इसे खारिज करने की गुहार लगाई गई थी। कोविड प्रोटोकाल के चलते इसकी सुनवाई वीडियो कांफ्रेंङ्क्षसग सेहुई।

न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए पूर्व सांसद को स्थानीय स्तर पर अपना पक्ष रखने को कहा है। याचिका में इस मामले में न्यायालय से नियमित जमानत देने की भी गुहार लगाई गई थी। न्यायालय ने उन्हें रेगुलर जमानत के लिए भी निचली अदालत जाने को कहा है। हालांकि, गैंगेस्टर के उक्त मामले में अंतरिम जमानत देते हुए थोड़ी राहत जरूर दी है।

यह था मामला

छह फरवरी 2021 को डीएम के अनुमोदन पर कैराना कोतवाली में पूर्व सांसद तबस्सुम हसन व उनके पुत्र एवं वर्तमान सपा विधायक नाहिद हसन सहित 40 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस कार्रवाई के विरोध में उनके समर्थकों ने प्रदर्शन और पंचायतें करके गैंगस्टर हटाने की मांग की थी। 

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