पार्किंग पर उच्च न्यायालय में सुनवाई अब अगले सप्ताह
पार्किंग के मामले पर उच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई होनी थी लेकिन वादों की संख्या ज्यादा होने के कारण इस मामले की बारी ही नहीं आ पाई। ऐसे में सुनवाई अब अगले सप्ताह होगी।
मेरठ, जेएनएन। पार्किंग के मामले पर उच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन वादों की संख्या ज्यादा होने के कारण इस मामले की बारी ही नहीं आ पाई। ऐसे में सुनवाई अब अगले सप्ताह होगी। गौरतलब है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने जनहित याचिका दाखिल की थी। जिसमें उन्होंने एमडीए व नगर निगम को प्रतिवादी बनाया था। इसमें कहा था कि शहर में अतिक्रमण व वाहनों की संख्या बढ़ने से जाम लग रहा है। लेकिन दो जिम्मेदार विभाग जाम की समस्या के निस्तारण के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। जबकि इस शहर को मल्टीलेवल पार्किंग की जरूरत है। इसी मामले पर उच्च न्यायालय ने चार अक्टूबर की सुनवाई पर नगर आयुक्त व एमडीए वीसी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। उसके बाद सुनवाई की तिथि 25 अक्टूबर तय हुई थी। इसमें ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा गया था।
एक मुश्त समाधान योजना की जानकारी देने को लगाएं शिविर : पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अरविद मल्लप्पा बंगारी ने मेरठ क्षेत्र के कार्यालय का दौरा किया। मुख्य अभियंता संजय आनंद जैन की उपस्थिति में एक मुश्त समाधान योजना की समीक्षा की। प्रबंध निदेशक ने मेरठ क्षेत्र के सभी अधिशासी अभियंता एवं उपखंड अधिकारियों से बात की। निर्देश दिया कि अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ एक मुश्त समाधान योजना के लिए शिविर लगाए जाएं। कहा कि स्वयं सहायता समूह, जनसुविधा केंद्र एवं ग्राम प्रधानों की मदद से प्रपत्र व नोटिस उपभोक्ताओं तक पहुंचाए जाएं। जिससे उपभोक्ताओं को योजना की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। निर्देश दिया कि हर उप खंड में दो शिविर अवश्य लगाए जाएं।