मुजफ्फरनगर में पुलिस पर जानलेवा हमले के पांच आरोपित बरी, यह रही बड़ी वजह
मुजफ्फरनगर के थाना सिखेड़ा क्षेत्र के निराना में 2013 में हुई थी पुलिस मुठभेड़। पुलिस पर जानलेवा हमले के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 11 ने सुनवाई करते हुए साक्ष्य के अभाव में पांच आरोपियों को बरी कर दिया है।
मुजफ्फरनगर, जेएनएन। पुलिस पर जानलेवा हमले के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 11 ने सुनवाई करते हुए साक्ष्य के अभाव में पांच आरोपियों को बरी कर दिया है।
यह था मामला
अभियोजन के अनुसार थाना सिखेड़ा के प्रभारी निरीक्षक चरण सिंह यादव को 25 दिसंबर 2013 को सूचना मिली थी कि क्षेत्र के निराना गांव के समीप बंद पड़ी सीमेंट फैक्ट्री में कुछ बदमाश किसी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर बदमाशों को दबोच ने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग कर दी। जिसके बाद पुलिस ने बचाव करते हुए मौके से सात बदमाशों को हथियारों सहित दबोच लिया। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। जिसके बाद दो बदमाशों की फाइल पृथक हो गई और पांच आरोपितों के विरुद्ध विभिन्न संगीन धाराओं में मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-11 राजेश भारद्वाज के समक्ष हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्य के अभाव में पुलिस पर जानलेवा हमले के पांचों आरोपित रोहित उर्फ गुड्डू,ताज मोहम्मद तथा जॉनी निवासी गण गांव सिखेड़ा एवं विकास निवासी गांव अलमासपुर तथा अक्षय उर्फ अरुण निवासी अवध विहार नई मंडी कोतवाली क्षेत्र को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।