गन्ने की पराली जलाने पर दंडित होंगे किसान : ब्रजेश चंद

मवाना तहसील सभागार में शुक्रवार को फसल अवशेष प्रबंधन पर बैठक आयोजित की गई। गन्ना पत्ती जलाने के संबंध में उप कृषि निदेशक मेरठ ब्रजेश चंद ने विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यदि कोई गन्ने की पत्ती जलाता है तो उसे दंडित किया जाएगा।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 22 Oct 2021 10:16 PM (IST) Updated:Fri, 22 Oct 2021 10:16 PM (IST)
गन्ने की पराली जलाने पर दंडित होंगे किसान : ब्रजेश चंद
गन्ने की पराली जलाने पर दंडित होंगे किसान : ब्रजेश चंद

मेरठ, जेएनएन। मवाना तहसील सभागार में शुक्रवार को फसल अवशेष प्रबंधन पर बैठक आयोजित की गई। गन्ना पत्ती जलाने के संबंध में उप कृषि निदेशक मेरठ ब्रजेश चंद ने विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यदि कोई गन्ने की पत्ती जलाता है तो उसे दंडित किया जाएगा।

उप कृषि निदेशक ने ब्रजेश चंद ने बताया कि दो एकड़ तक 2500 रुपये, दो एकड़ से पांच एकत्र तक तथा पांच एकड़ से अधिक पर 15 हजार रुपये का प्राविधान सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि जो किसान पत्ती या पराली जलाएगा, तो उसे उपरोक्त दंड देना होगा। कहा कि मल्चर कृषि यंत्र द्वारा पत्ती एवं पराली को काटकर तथा फसल अवशेष को कंपोस्ट में परिवर्तित करने के लिए डीकंपोजर का प्रयोग करने पर 30 दिन की सामान्य प्रक्रिया को सात दिन में कंपोष्ट खाद में बदल देता है। बताया गया कि गन्ना सोसाइटी व राजकीय कृषि बीज भंडार से प्राप्त कर सकते है।

तहसीलदार रामचंद्र ने कहा कि उपरोक्त कार्यों पर विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में नायब तहसीलदार जितेंद्र कुमार, रजिस्ट्रार कानूनगो साविका शर्मा, एडीओ कृषि इंद्रजीत सिंह, गन्ना समिति सचिव नरेश कुमार व राजस्व विभाग से लेखपाल मौजूद रहे।

निलोहा में नलकूपों से सामान चोरी : मवाना के गांव निलोहा के जंगल में कई किसानों के नलकूपों से स्टार्टर, केबिल आदि सामान चोरी कर लिया गया। इस संबंध में गांव निवासी कृष्णपाल धामा ने तहरीर दी है। जिसमें उन्होंने बताया कि चोरों ने कृश्णपाल, सोनू, वीर सिंह, संजय, नैपाल, बबलू आदि किसानों के नलकूपों से केबिल, स्टार्टर व अन्य सामान चोरी कर लिया गया। शुक्रवार सुबह खेत पर पहुंचे तो घटना की जानकारी हुई।

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