Drug Smuggling In Saharanpur: सहारनपुर में पांव जमा चुके हैं नशा तस्कर, हुक्मरानों के डगमगा रहे कदम
Drug Smuggling In Saharanpur गंगोह पुलिस ने तीन नशे के सौदागर जिशान मेहरबान और एक महिला को पकड़ा था। इनसे पूछताछ में पता चला कि स्मैक गांजा डोडा को वह बरेली और बाराबंकी से लेकर आते हैं।
सहारनपुर, जेएनएन। लकड़ी के कारोबार से विश्वभर में सहारनपुर की पहचान को नशे का कारोबार कलंकित कर रहा है। युवा नशे के आदी हो रहे हैं। कारोबार करने वाले तो होश में है, लेकिन जिन कंधों पर इस धंधे को रोकने की जिम्मेदारी है उनके कदम डगमगा रहे हैं। चाहे थाना प्रभारी हो या फिर उच्च अधिकारी। सभी आंख बंद करके बैठे हुए हैं। इस कारण सहारनपुर की गली-गली में सूखा नशे का कारोबार फल फूल रहा है।
बरेली-बाराबंकी से आ रही स्मैक की बड़ी खेप
हाल ही में गंगोह पुलिस ने तीन नशे के सौदागर जिशान, मेहरबान और एक महिला को पकड़ा था। इनसे पूछताछ में पता चला कि स्मैक, गांजा, डोडा को वह बरेली और बाराबंकी से लेकर आते हैं। एसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि बरेली और बाराबंकी में यह नशा हिमाचल और मध्यप्रदेश के सरथल से आ रहा है। इन दोनों स्थानों पर स्मैक की खेती होती है।
शहर व देहात में बिक रहा सूखा नशा
शहर के कुतुबशेर, देहात कोतवाली, शहर कोतवाली, सदर बाजार, जनकपुरी, मंडी कोतवाली क्षेत्रों में पडऩे वाले कई मोहल्लों में यह नशा बिक रहा है। इसी तरह देहात के देवबंद समेत कई थाना क्षेत्रों में नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। कुछ थाना प्रभारियों की जानकारी में है तो कुछ सब कुछ जानते हुए भी 'अनजान' हैं। कुछ पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से भी इन्कार नहीं किया जा रहा।
यह है सजा का प्रावधान
बार अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अभय सैनी के मुताबिक पकड़े जाने पर आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। जिसकी धारा 15 के तहत एक साल की सजा व जुर्माना, धारा 24 के तहत 10 साल की सजा व एक लाख से दो लाख तक जुर्माना है। इसके अलावा धारा 31ए के तहत फांसी तक की सजा है।
इनका कहना है...
नशे की तस्करी को लेकर सभी थाना प्रभारियों को निर्देश है कि यदि उनके क्षेत्र में नशा होते हुए पकड़ा गया तो सीधे थाना प्रभारी पर कार्रवाई होगी। इस अवैध धंधे पर अंकुश लगाने को अभियान चलाया जाएगा। बड़े तस्करों को जेल भेजा जाएगा।
-डा. एस चन्नपा, एसएसपी।