मुजफ्फरनगर में हत्यारोपित पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा

मुजफ्फरनगर के गांव कैड़ी निवासी कक्षा सात के छात्र कुलदीप की वर्ष 2014 में रंजिश के चलते हत्या कर दी गई थी। गांव के ही अरविंद शर्मा और उसके बेटे जोनी उर्फ श्रीकांत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपितों ने कुलदीप के सीने में चाकू मारकर हत्या की थी।

By Parveen VashishtaEdited By: Publish:Thu, 25 Nov 2021 10:53 PM (IST) Updated:Thu, 25 Nov 2021 10:53 PM (IST)
मुजफ्फरनगर में हत्यारोपित पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा
मुजफ्फरनगर में हत्यारोपित पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा

मुजफ्फरनगर, जागरण संवाददाता। शामली जनपद के गांव कैड़ी निवासी किशोर की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपित पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपितों पर अर्थदंड भी लगाया है।

यह है मामला

गांव कैड़ी निवासी कक्षा सात के छात्र कुलदीप की वर्ष 2014 में रंजिश के चलते हत्या कर दी गई थी। गांव के ही अरविंद शर्मा और उसके बेटे जोनी उर्फ श्रीकांत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपितों ने कुलदीप के सीने में चाकू मारकर हत्या की थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने अरविंद शर्मा व उसके पुत्र जॉनी उर्फ श्रीकांत को दोषी ठहराया। दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई। 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

तमंचा लेकर घर में घुसे आरोपित की पकड़कर धुनाई की, पुलिस को सौंपा

मुजफ्फरनगर। जान से मारने की नियत से तमंचा लेकर घर में घुसे आरोपित को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। धुनाई कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए चालान कर दिया है।

छपार थाना क्षेत्र के गांव बढेड़ी निवासी सतीश ने दर्ज मुकदमे में बताया कि बुधवार की रात्रि में वह स्वजनों सहित घर में सो रहा था। रात्रि में एक युवक जान से मारने की नियत से तमंचा लेकर उसके घर में घुस गया। शोर शराबा होने पर नींद खुल गयी। शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण भी एकत्र हो गए और आरोपित को पकड़ लिया। तमंचे सहित पुलिस को सौंप दिया। जिसकी पहचान मंजीत शर्मा पुत्र रमाकांत शर्मा गांव मेघाखेडी थाना नई मंडी के रुप में हुई। पुलिस ने उसकी तहरीर पर आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए चालान कर दिया। उपनिरीक्षक विनोद राघव ने बताया कि तमंचा लेकर घर में घुसने के आरोपित का चालान कर दिया।

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