मुजफ्फरनगर में अपर मुख्य सचिव नगर विकास को अवमानना नोटिस, कार्रवाई के दिए आदेश
मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद में अनियमितताओं के मामले में आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं करने पर हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव नगर विकास को नोटिस जारी किया है। साथ ही चेयरपर्सन पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं ।
मुजफ्फरनगर, जेएनएन। नगर पालिका परिषद में अनियमितताओं के मामले में आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं करने पर हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव नगर विकास को नोटिस जारी किया है। साथ ही चेयरपर्सन पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट के आदेश पर अमल नहीं करने पर पुन: याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव नगर विकास रजनीश दुबे को आदेशों के अवेहलना का दोषी माना और एक माह के अंदर चेयरपर्सन पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
जनविकास सोसायटी के अध्यक्ष मो. खालिद ने नगर पालिका में वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा था। शासन के निर्देश पर हुई जांच में पूर्व डीएम सेल्वा कुमारी जे. ने आरोपों को सही पाया था और शासन को पालिका चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल के खिलाफ रिपोर्ट भेजी थी। शासन से कार्रवाई नहीं होने पर शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट में रिट दाखिल की।
हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए नगर विकास विभाग को छह सप्ताह में कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश पर अमल नहीं करने पर पुन: याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव नगर विकास रजनीश दुबे को आदेशों के अवेहलना का दोषी माना और एक माह के अंदर चेयरपर्सन पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता खालिद ने बताया कि वर्ष 2018-2019 में आटो रिक्शा, टेंपो शुल्क वसूली का ठेका न छोडऩे पर लाखों रुपये के राजस्व की हानि हुई थी। पालिका चेयरपर्सन के खिलाफ प्रशासन ने शासन को रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।