विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के वन राज्यमंत्री अनिल शर्मा के खिलाफ फर्जी दस्तावेज का मामला दर्ज

विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री अनिल शर्मा के खिलाफ एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में कूट रचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने का मामला परिवाद के रूप में दर्ज किया गया है। एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में परिवाद दर्ज।

By Taruna TayalEdited By: Publish:Thu, 21 Oct 2021 11:27 PM (IST) Updated:Fri, 22 Oct 2021 12:16 AM (IST)
विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के वन राज्यमंत्री अनिल शर्मा के खिलाफ फर्जी दस्तावेज का मामला दर्ज
वन राज्यमंत्री अनिल शर्मा के खिलाफ फर्जी दस्तावेज का मामला दर्ज।

बुलंदशहर, जेएनएन। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री अनिल शर्मा के खिलाफ एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में कूट रचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने का मामला परिवाद के रूप में दर्ज किया गया है। उन्हें 10 नवंबर को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया गया है। शिकारपुर सीट से भाजपा विधायक अनिल शर्मा के खिलाफ परिवाद दर्ज होने से जिले की राजनीति गरमा गई है।

परिवाद दायर करने वाली फर्म वैष्णो इंफ्राहोम्स प्राइवेट लि. के निदेशक पंकज अग्रवाल ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि डीएम रोड पर कब्रिस्तान के सामने करोड़ों की संपत्ति पर वर्षों से विवाद है। संपत्ति के मालिकान ने उनकी फर्म के तीन निदेशकों के नाम बैनामा किया था। आरोप है कि मंत्री ने पुराने बैनामे की आड़ में फर्जी दस्तावेज तैयार किए। संपत्ति में 980 गज जमीन राज्यमंत्री की परदादी स्व. पानो देवी के नाम से खरीदी गई, जिसे बाद में बेच दिया गया। इस बैनामे में अनिल शर्मा गवाह थे। पंकज का आरोप है कि राज्यमंत्री ने 2405.59 वर्ग गज जमीन फिर से अपनी बताते हुए प्रशासन को पत्र लिखा। अपने पद का फायदा उठाया और जालसाजी कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए। कूटरचित तरीके से धोखाधड़ी की और मंडलायुक्त व डीएम को पत्र लिखकर जमीन पर कब्जे का दबाव बनाया।

सुनवाई के बाद एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने मामले को गंभीर माना और परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया। राज्यमंत्री को 10 नवंबर को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया। आरोप लगाने वाले पंकज अग्रवाल ने सीएम से भी शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है।

इन्‍होंने बताया...

जमीन हमारे पूर्वजों की है। मेरी परदादी के नाम इसका बैनामा है। इस मामले में डीएम व अन्य अधिकारी ने जांच की है। शिकायतकर्ता के खिलाफ पहले ही धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। इस परिवाद के खिलाफ न्यायालय में दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रखेंगे।

-अनिल शर्मा, वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री 

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