लाइसेंस लेकर घर में रख सकेंगे ज्यादा शराब
आबकारी विभाग की वर्ष 2021-2022 की नीति के तहत नई नियमावली तैयार की गई है।
मेरठ, जेएनएन। आबकारी विभाग की वर्ष 2021-2022 की नीति के तहत नई नियमावली तैयार की गई है। जिसमें घर में तय मात्रा से अधिक शराब रखने की सहूलियत देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मदिरा प्रेमी को 12 हजार रुपये शुल्क जमा करके लाइसेंस लेना होगा। साथ में 51 हजार रुपये जमानत राशि जमा करानी होगी। लेकिन यह नियमावली अभी मेरठ नहीं पहुंची है। लिहाजा आबकारी विभाग के अफसर अभी इस संबंध में अधिक जानकारी नहीं दे पा रहे हैं।
अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि शुल्क जमा करके लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति को कितनी शराब रखने की छूट होगी? जिला आबकारी अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि अवैध शराब का धंधा रोकने के लिए आबकारी विभाग ने घर में मदिरा रखने का मानक तय कर रखा है। इसके तहत अब तक भारत में बनी या विदेशी मदिरा के प्रत्येक ब्रांड की घर में रखने की मात्रा उनकी तीव्रता के मुताबिक अलग अलग तय थी। विदेशी ब्रांड के लिए अधिकतम सीमा 6 बोतल थी। जबकि बियर का एक केन, देशी शराब डेढ़ लीटर, मसाला व डेढ़ लीटर रंगीन रख सकते थे। आबकारी विभाग की छापामारी में इससे अधिक शराब मिलने पर उसे जब्त कर लिया जाता था। साथ ही रखने वाले पर जुर्माना लगता था। इससे घर में बार बनाने के शौकीनों को दिक्कत होती थी, लोग चोरी-छिपे शराब रखते थे। साथ ही बचाकर पीते थे।
नई आबकारी नीति में सुराप्रेमियों को पहले से तय मानक से अधिक शराब रखने की छूट दी गई है। नई नियमावली के तहत इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस लेकर घर में बार बनाने की छूट मिलेगी, साथ ही बिना रोक-टोक के उसका सेवन कर सकेंगे। जिला आबकारी अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि यह नियमावली अभी मेरठ नहीं पहुंची है। इसके प्राप्त होने पर ही नियम और शराब की मात्रा स्पष्ट हो सकेगी। उन्होंने बताया कि यह सीमा किसी भी परिवार के मुखिया के लिए है। यदि एक ही घर में परिवार अलग अलग रहते हैं तो वे अलग लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे।