बुलंदशहर : हरियाणा निवासी चालक की हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा ने बताया कि 31 मई 2012 को हरियाणा के पलवल से एक परिवार गंगा स्नान कर कैंटर वाहन से लौट रहा था। डिबाई रोड पर बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने बाइक आगे लगाकर कैंटर चालक की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
बुलंदशहर, जागरण संवाददाता। एडीजे कोर्ट अनूपशहर ने नौ वर्ष पूर्व हरियाणा से आए कैंटर चालक की हत्या कर लूट के दो आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह है मामला
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा ने बताया कि 31 मई 2012 को हरियाणा के पलवल से एक परिवार गंगा स्नान करके कैंटर वाहन से वापस लौट रहा था। डिबाई रोड पर बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने बाइक आगे लगाकर कैंटर चालक राजकुमार पुत्र मदन मोहन बलिया निवासी प्रकाश बिहार पलवल हरियाणा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कैंटर में बैठे अन्य यात्रियों को हथियारों के बल पर लूट लिया था। भागते समय यात्रियों ने रामू पुत्र प्रकाश निवासी मनोहर गढ़ी थाना औरंगाबाद को मौके पर ही दबोच लिया था। घटना की रिपोर्ट अनूप शहर कोतवाली में सैमसग बालिया द्वारा दर्ज कराई गई थी। मामला अनूपशहर की एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था। मुकदमे की विवेचना के दौरान ही रामू पुत्र प्रकाश की मौत हो चुकी है।
एडीजे अनूपशहर ज्ञान प्रकाश तिवारी की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर जितेंद्र व कालू को आजीवन कारावास तथा 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया है।
मारपीट के मामले में तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज
बुलंदशहर। अहमदगढ़-क्षेत्र के गांव चिमावली निवासी संजू पुत्र राजवीर ने थाने में नामजद तहरीर देते हुए कहा है कि सोमवार शाम 6 बजे गांव के नूतन आदि तीन लोग गाली-गलौज करते हुए घर पहुंचे। वहां उसका विरोध करने पर उक्त लोगों ने लाठी-डंडों से पिटाई कर सचिन को घायल कर दिया। जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। थाना प्रभारी निरीक्षक रत्नेश कुमार का कहना है कि घायल सचिन को उपचार हेतु पहासू चिकित्सालय भेज दिया है। घायल के भाई संजू की तहरीर पर नूतन, विकास, राजाराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।