मेरठ कैंट बोर्ड से बर्खास्त सीईई अनुज सिंह की हाईकोर्ट में याचिका मंजूर, बर्खास्तगी को दी थी चुनौती

कैंट बोर्ड मेरठ से बर्खास्त किए गए मुख्य अधिशासी अभियंता (सीईई) अनुज सिंह की याचिका हाईकोर्ट में मंजूर हो गई है। उन्होंने अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ कैंट बोर्ड को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में मेरठ में कैंट बोर्ड से इस संबंध में जवाब देने को कहा है।

By Prem Dutt BhattEdited By: Publish:Tue, 20 Jul 2021 11:50 PM (IST) Updated:Tue, 20 Jul 2021 11:50 PM (IST)
मेरठ कैंट बोर्ड से बर्खास्त सीईई अनुज सिंह की हाईकोर्ट में याचिका मंजूर, बर्खास्तगी को दी थी चुनौती
जीओसी इन सी से पहले पेंशन बहाली का मिला था आदेश।

मेरठ, जागरण संवाददाता। मेरठ में कैंट बोर्ड से बर्खास्त किए गए मुख्य अधिशासी अभियंता (सीईई) अनुज सिंह की याचिका हाईकोर्ट में मंजूर हो गई है। उन्होंने अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ कैंट बोर्ड को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में कैंट बोर्ड से जवाब देने को कहा है। इससे पहले मध्य कमान से अनुज सिंह को पेंशन बहाली का आदेश मिला था। जिसे आधार बनाते हुए उन्होंने खुद को निर्दोष बताया है।

अनुज सिंह को बंगला नंबर 167, 210 बी, 22 बी आदि में अवैध निर्माण व गलत नक्शा पास करने के आरोप में वर्ष 2019 में बर्खास्त कर दिया गया। मध्य कमान की रिपोर्ट के आधार बनाकर कैंट बोर्ड ने अनुज सिंह पर कार्रवाई कर उनके पद को समाप्त कर दिया था। अनुज सिंह ने इसके खिलाफ मध्य कमान में अपील की थी। मध्य कमान में जीओसी ने अनुज सिंह कंप्लसरी रिटायरमेंट देते हुए पेंशन बहाली के आदेश दिए थे। जीओसी इन सी के इस निर्णय पर कैंट बोर्ड अभी विधिक राय ले रहा है।

जीओसी इन सी के निर्णय को आधार बनाकर अब अनुज सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें अकेले दोषी ठहराया गया, जबकि इसमें विभाग में सामूहिक जिम्मेदारी है। 210 बी में एक पूर्व जेई ने अपनी पत्नी के नाम से प्लाट खरीदकर बेच दिया था। ऐसे आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अनुज सिंह का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वह संघर्ष जारी रखेंगे। आगे वह इस मामले में मानहानि का भी केस दर्ज कराएंगे।

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