धोखाधड़ी के आरोपितों की अग्रिम जमानत खारिज

न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या तीन सुरेश चंद ने धोखाधड़ी के आरोपित सत्यपाल सिंह देशवाल पुत्र नंदा सिंह निवासी जागृति विहार और राज मोहन पुत्र नरेंद्र पाल सिंह निवासी डिफेंस कालोनी मेरठ का अग्रिम जमानत खारिज कर दी है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 04 Dec 2021 12:57 AM (IST) Updated:Sat, 04 Dec 2021 12:57 AM (IST)
धोखाधड़ी के आरोपितों की अग्रिम जमानत खारिज
धोखाधड़ी के आरोपितों की अग्रिम जमानत खारिज

मेरठ, जेएनएन। न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या तीन सुरेश चंद ने धोखाधड़ी के आरोपित सत्यपाल सिंह देशवाल पुत्र नंदा सिंह निवासी जागृति विहार और राज मोहन पुत्र नरेंद्र पाल सिंह निवासी डिफेंस कालोनी मेरठ का अग्रिम जमानत खारिज कर दी है।

डीडीसी क्रिमिनल ब्रज भूषण गर्ग ने बताया कि विजेंद्र चौहान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपितों ने इंद्रप्रस्थ स्टेट एजेंसी वेलफेयर सोसाइटी में फर्जी तरीके से अपने आप को लाभ पहुंचाते हुए धोखाधड़ी करते हुए फर्जी तरीके से आवंटियों को बेनामा करा दिया था। जाच में पाया गया था कि आरोपितों ने समिति की फर्जी सदस्य की लिस्ट बनाकर फर्जी तरीके से बैनामा कर दिया। इस मामले में विजेंद्र चौहान ने न्यायालय से एफआइआर दर्ज करने के आदेश पारित कराए थे। आरोपितों ने न्यायालय में कहा की उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है, जिसका सरकारी अधिवक्ता ने कड़ा विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के के बाद आरोपियों का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

नगदी व सामान चोरी

जानी खुर्द : सर्दी बढ़ने के साथ ही थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें होने लगी हैं। जानी बस स्टैंड के पास उत्तर कुमार जिंदल की राम किराना स्टोर के नाम से परचून की दुकान है। गुरुवार देर रात चोरों ने दुकान के शटर का ताला तोड़कर गल्ले में रखे हुए करीब चार हजार रुपये व हजारों का परचून का सामान चोरी कर लिया। सुबह होने पर पीड़ित को घटना की जानकारी हुई। पीड़ित उत्तर कुमार ने अज्ञात चोरों के खिलाफ घटना की तहरीर दी है।

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