आनंद अस्पताल प्रकरण : शेयर होल्डर ने एनसीएलटी में जवाब दाखिल किया Meerut News
आनंद अस्पताल के शेयर को लेकर एक प्रकरण एनसीएलटी (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) में चल रहा है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अस्पताल के शेयर होल्डर जीएस सेठी के अधिवक्ता की तरफ से मीना आनंद के आरोपों का खंडन करते हुए जवाब पेश किया गया।
मेरठ, जेएनएन। शहर के चर्चित आनंद अस्पताल के मालिक हरिओम आनंद की आत्महत्या के बाद अस्पताल के शेयर को लेकर एक प्रकरण एनसीएलटी (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) में चल रहा है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अस्पताल के शेयर होल्डर जीएस सेठी के अधिवक्ता की तरफ से मीना आनंद के आरोपों का खंडन करते हुए जवाब पेश किया गया। दूसरे शेयर होल्डर ललित भारद्वाज के अधिवक्ता ने याचिका की प्रति मिलने से इन्कार करते हुए समय मांगा है। इस पर कोर्ट ने 16 अक्टूबर की तारीख लगाकर यथास्थिति का निर्देश जारी किया है।
यह लगाए गए थे आरोप
हरिओम आनंद की पत्नी मीना आनंद ने 18 अगस्त को प्रयागराज स्थित एनसीएलटी में शेयर होल्डरों जीएस सेठी, ललित भारद्वाज व उनकी पत्नी पल्लवी भारद्वाज के खिलाफ वाद दायर किया। मीना के अधिवक्ता रोहन गुप्ता का आरोप था कि शेयर होल्डर गलत तरीके से शेयर कब्जाकर उन्हें कंपनी से हटाना चाहते हैं। आरोप लगाया कि शेयर होल्डरों ने धमकी देकर हरिओम आनंद से कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए थे। एनसीएलटी ने सभी शेयर होल्डरों को नोटिस देकर जवाब मांगा था। गुरुवार को जीएस सेठी के अधिवक्ता प्रशांत मेहता (मेहता लॉ फम्र्स, दिल्ली) ने बताया कि आनंद परिवार की तरफ से लगाए गए आरोपों का जवाब दिया गया है। कोई भी शेयर फर्जी तरीके से नहीं लिया गया। अधिवक्ता रोहन गुप्ता को जवाब दे दिया है, जो अगले 24 घंटे में कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा।
हस्ताक्षर और बैंक की डिटेल पेश की
अधिवक्ता प्रशांत मेहता ने बताया कि 2007 से आनंद अस्पताल में शेयर खरीदने शुरू किए थे। शेयर सर्टिफिकेट और शेयर रजिस्टर पर भी शेयर बेचने के लिए हरिओम आनंद और उनकी पत्नी मीना आनंद के हस्ताक्षर हैं। शेयर खरीदने के लिए बैंक से ही रकम उनके खातों में हस्तांतरित की गई है। खातों की डिटेल और शेयर रजिस्टर तथा सर्टिफिकेट एनसीएलटी के समक्ष प्रस्तुत किए हैं।