नई शमन नीति : शहर में 4000 अवैध निर्माण हो सकते हैं ध्वस्त, MDA का नोटिस Meerut News

मेरठ शहर में लगभग 8000 अवैध निर्माण चिंहित हुए हैं। जिनमें से 4000 को नोटिस जारी किया गया है। नई शमन नीति के तहत अवैध निर्माणों को नियमानुसार वैध किया जा सकता है।

By Prem BhattEdited By: Publish:Sun, 20 Sep 2020 07:20 AM (IST) Updated:Sun, 20 Sep 2020 07:20 AM (IST)
नई शमन नीति : शहर में 4000 अवैध निर्माण हो सकते हैं ध्वस्त, MDA का नोटिस Meerut News
नई शमन नीति : शहर में 4000 अवैध निर्माण हो सकते हैं ध्वस्त, MDA का नोटिस Meerut News

मेरठ, जेएनएन। नई शमन नीति के तहत अवैध निर्माणों को नियमानुसार वैध किया जा सकता है। 21 जुलाई को यह स्कीम लांच हुई। इसकी अवधि छह माह है। इसके बाद यह स्कीम समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो अवैध निर्माण बचेंगे। उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। एमडीए सचिव प्रवीणा अग्रवाल के निर्देश पर चेतावनी नोटिस जारी किया जा रहा है।

4000 को नोटिस जारी

शनिवार को चार जोन की समीक्षा के दौरान जोनल अधिकारियों ने एमडीए सचिव प्रवीणा को बताया कि लगभग 8000 अवैध निर्माण चिंहित हुए हैं। जिनमें से 4000 को नोटिस जारी किया गया है। एमडीए सचिव ने कहा कि नई शमन नीति के तहत आवेदन अपेक्षाकृत कम प्राप्त हो रहे हैं। जिसे देखते हुए लोगों को सचेत किया जा रहा है। ताकि समय से वह अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए नई शमन नीति के तहत अधिक से अधिक आवेदन कर लाभ उठा सकें। छह माह बाद अवैध निर्माण पर कोई सुनवाई नहीं होगी।

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