मारपीट में दो आरोपितों को कैद व जुर्माना

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लोकेश नागर ने कोतवाली थाना क्षेत्र के राजाराम के पुरा में 12 वर्ष पूर्व मकान के विवाद को लेकर हुई मारपीट के एक मामले में विचारण के उपरांत दो आरोपितों पन्ना व पारस को दोषी पाकर सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 05 Dec 2018 08:34 PM (IST) Updated:Wed, 05 Dec 2018 08:34 PM (IST)
मारपीट में दो आरोपितों को कैद व जुर्माना
मारपीट में दो आरोपितों को कैद व जुर्माना

जासं, मऊ : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लोकेश नागर ने कोतवाली थाना क्षेत्र के राजाराम के पुरा में 12 वर्ष पूर्व मकान के विवाद को लेकर हुई मारपीट के एक मामले में विचारण के उपरांत दो आरोपितों पन्ना व पारस को दोषी पाकर सजा सुनाई। वहीं इस मामले के अन्य दो आरोपितों जवाहिर व हरिकृष्ण को बरी कर दिया। नगर के राजारामपुरा में 30 जून 2006 को घटना हुई थी।

मु़कदमा वादी अजय कुमार वर्मा दो बजे दिन में कचहरी से घर वापस गए तो आरोपी जवाहिर पुत्र भगवान व हरिकृष्ण पुत्र जवाहिर निवासी डुमराव जिला बक्सर बिहार हाल मुकाम राजाराम का पुरा थाना कोतवाली मऊ व इसी मोहल्ले के निवासिगन पन्ना पुत्र त्रिवेणी व पारस पुत्र चंद्रदेव वादी के मकान का दरवाजा तोड़ने लगे। उनके मना करने पर आरोपितों ने वादी व उसकी मां को मार पीट कर चोटिल कर दिया। इस मामले में सीजेएम ने सुनवाई के बाद सजा सुनाई।

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