मुख्तार के केस में विवेचक की पेशी आज

फर्जी शस्त्र लाइसेंस प्रकरण में सदर विधायक के बुधवार को कोर्ट में पेश न होने पर न्यायालय ने केस के विवेचक को मय केस डायरी शुक्रवार को तलब किया है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 22 Oct 2020 04:32 PM (IST) Updated:Thu, 22 Oct 2020 09:50 PM (IST)
मुख्तार के केस में विवेचक की पेशी आज
मुख्तार के केस में विवेचक की पेशी आज

जागरण संवाददाता, मऊ : फर्जी शस्त्र लाइसेंस प्रकरण में सदर विधायक के बुधवार को कोर्ट में पेश नहीं होने पर न्यायालय ने केस के विवेचक को मय केस डायरी शुक्रवार को तलब किया है। विवेचक की पेशी के बाद कोर्ट के रुख पर सबकी निगाहें अब टिकी हुई हैं।

कई बार की तरह इस बार भी सदर विधायक मुख्तार अंसारी कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस बार आधार बनी उनकी मेडिकल रिपोर्ट। पंजाब राज्य के मोहाली जेल प्रशासन ने उनके स्वास्थ्य को आधार बनाते हुए कोर्ट भेजने में असमर्थता जताई। बुधवार को स्थानीय सीजेएम कोर्ट में उनके अधिवक्ता दारोगा सिंह ने विधायक के बीमारी की रिपोर्ट पेश कर वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से ही जूडिशियल रिमांड बनाने की अपील की। सदर विधायक मुख्तार अंसारी के लेटर पैड पर जारी फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले की सुनवाई में उन्हें बुधवार यानी 21 अक्टूबर को स्थानीय सीजेएम कोर्ट में पेश होना था। इसके लिए गत सितंबर माह में स्थानीय न्यायालय ने वारंट बी जारी किया था। स्थानीय पुलिस टीम ने पंजाब के मोहाली स्थित रूपनगर जेल पहुंचकर वहां के अधिकारियों तथा मोहाली जिला न्यायालय के सीजेएम कोर्ट में वारंट का तामीला कराया था, तब से सदर विधायक के आने या न आने को लेकर कयास लगते रहे। पूर्व में भी विधायक के विरुद्ध कई बार वारंट बी जारी हुआ था, परंतु वे बीमारी को आधार बनाकर पेश नहीं हुए। इस बार भी ऐसा ही हुआ। उनके अधिवक्ता दारोगा सिंह ने न्यायिक मजिस्ट्रेट बलवंत भारती की अदालत में विधायक के अस्वस्थ होने का प्रमाण पत्र सौंपा। सदर विधायक वर्ष 2005 से जेल में हैं। प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद रहने के बाद पंजाब के एक उद्योगपति को धमकी देने के मामले में पंजाब पुलिस ने उन्हें अपने यहां स्थानांतरित करा लिया था। अधिवक्ता ने बताया कि वे मधुमेह, डिप्रेशन तथा अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं। मोहाली के चिकित्सकों की टीम ने 12 अगस्त को उनकी मेडिकल रिपोर्ट जारी करते हुए उन्हें तीन महीने बेड रेस्ट की सलाह दी है। इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद शर्मा की अदालत ने विवेचक को 23 अक्टूबर को मय मामले की केस डायरी के साथ तलब किया है।

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