अग्रिम पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 मार्च तक
प्रदेश सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दो किलोवाट तक के उपभोक्ताओं व कृषि कार्य हेतु लगे नलकूपों के बकाया बिजली बिल भुगतान के लिए संचालित एकमुश्त समाधान योजना के अग्रिम पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 फरवरी से बढ़ाते हुए योजना के सफलता के लिए 25 मार्च तक नियत कर दी है।
जागरण संवाददाता, मधुबन (मऊ) : प्रदेश सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दो किलोवाट तक के उपभोक्ताओं व कृषि कार्य हेतु लगे नलकूपों के बकाया बिजली बिल भुगतान के लिए संचालित एकमुश्त समाधान योजना के अग्रिम पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 फरवरी से बढ़ाते हुए योजना के सफलता के लिए 25 मार्च तक नियत कर दी है। उक्त बातें बुधवार को विद्युत विभाग के कार्यालय पर उपभोक्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए अधिशासी अभियंता डीडी शर्मा ने कहा।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत समस्त बि¨लग केंद्रों व जनसेवा केंद्रों पर अग्रिम पंजीकरण की जा सकती है। उन्होंने पूर्व की भांति घरेलू, व्यावसायिक एवं नलकूपों के बकाए बिल पर शत-प्रतिशत सरचार्ज माफी योजना पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने समस्त बकाएश्दारो को योजना का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि जिस स्थान पर उपभोक्ता बिल अदा करता था। योजना के लाभ हेतु वहां पंजीकरण करा सकता है, साथ ही जनसेवा पर भी पंजीकरण करा सकता है। अन्यथा योजना समाप्ति पर विभाग अभियान चलाकर सम्पूर्ण राशि की वसूली करेगा। एसडीओ मनोज कुमार ने बताया कि पंजीकरण के पश्चात 31 मार्च तक संशोधित बिल को जमा किया जाना अनिवार्य है।