आत्महत्या को प्रेरित करने वाले आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
जागरण संवाददाता मऊ जनपद एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने घोसी कोतवाली क्षेत्र में अ
जागरण संवाददाता, मऊ : जनपद एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने घोसी कोतवाली क्षेत्र में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले मामले में दो आरोपितों की जमानत अर्जी सुनवाई को बाद खारिज कर दिया।
वादी बलिया जनपद के नगरा थाना क्षेत्र के मलय हसेनपुर घोघरा निवासी दुर्गविजय ने प्राथमिकी दर्ज कराई। वादी के अनुसार उनकी पुत्री राजकुमारी की शादी 26 मई 2013 को कोतवाली घोसी क्षेत्र के मसिना जलईपुर निवासी सुनील चौहान के साथ हुई थी। आरोप है कि 50 हजार रुपये चोरी के इल्जाम का बहाना बनाकर 28 दिसंबर 2020 को आरोपितों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। यह मामला बाद में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का निकला। न्यायाधीश ने जमानत अर्जी पर आरोपित के अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश सिंह राज को सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश ने मामले में आरोपित मसिना जलईपुर निवासी फौजदार और सुभाषचंद चौहान की जमानत अर्जी खारिज कर दी।