संजीवनी साबित हो रही श्रमिकों के लिए योजनाएं
मुहम्मदाबाद गोहना (मऊ) असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 200
जागरण संवाददाता, मुहम्मदाबाद गोहना (मऊ) : असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत भारत सरकार ने लघु व्यापारियों एवं श्रमिकों के बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना तथा नेशनल पेंशन योजना (ट्रेडर्स) चला रही है। यह योजना श्रमिकों के लिए संजीवनी साबित हो रही है।
इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक के बीच के 15000 से कम मासिक आय वाले जैसे ठेला, खोमचा, रेहरी, पट्टी, रिक्शा, ई-रिक्शा एवं अन्य स्वरोजगार करने वाले लघु व्यापारी नेशनल पेंशन योजना में तथा अन्य श्रमिक प्रधानमंत्री मानधन योजना में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए प्रतिमाह उम्र के अनुसार 55 रुपये से 200 रुपये अंशदान जमा करना होगा। जमा करने के बाद इतनी ही धनराशि सरकार द्वारा लाभार्थी के खाते में जमा की जाएगी। इसमें 60 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत सभी पंजीकृत श्रमिकों एवं व्यापारियों को न्यूनतम तीन हजार रुपये मासिक पेंशन प्राप्त हो सकेगी। यह योजना भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है। अत: जमा कर्ताओं का पैसा सदा सुरक्षित रहेगा। अगर वह चाहे तो जमा की हुई धनराशि ब्याज सहित वापस ले सकते हैं। मृत्यु के उपरांत भी श्रमिक एवं व्यापारी यदि यह योजना श्रमिक एवं व्यापारी के परिवार जन यह योजना जारी रखना चाहते हैं तो पति या पत्नी में से कोई भी इस योजना का लाभ पाने के लिए जारी रख सकता है। इसी के साथ-साथ एक फरवरी 2020 स 29 फरवरी तक चल रहे पेंशन सप्ताह योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी अपना बैंक पासबुक निकटतम जनसेवा केंद्र पर संपर्क कर ऑनलाइन करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मुख्यालय पर पहुंचकर कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त से संपर्क किया जा सकता है।
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इस योजना के अंतर्गत पेंशन सप्ताह योजना चलाई जा रही है। यह योजना के मद्देनजर एक फरवरी से 29 फरवरी तक पेंशन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कोई भी लाभार्थी अपना बैंक पासबुक आधार कार्ड लेकर निकटतम जन सेवा केंद्र पर पहुंचकर ऑनलाइन करा सकता है।
धीरज सिंह : श्रम प्रवर्तन अधिकारी।