दोहरे हत्याकांड में तीन आरोपितों को फांसी की सजा

जागरण संवाददाता मऊ घोसी कोतवाली क्षेत्र के भिखारीपुर गांव में 12 वर्ष पूर्व खेत चर रहे ब

By JagranEdited By: Publish:Mon, 06 Dec 2021 09:02 PM (IST) Updated:Mon, 06 Dec 2021 09:02 PM (IST)
दोहरे हत्याकांड में तीन आरोपितों को फांसी की सजा
दोहरे हत्याकांड में तीन आरोपितों को फांसी की सजा

जागरण संवाददाता, मऊ : घोसी कोतवाली क्षेत्र के भिखारीपुर गांव में 12 वर्ष पूर्व खेत चर रहे बकरे को जान से मारने व भूमि विवाद को लेकर हुई दो लोगों की हत्या के मामले में सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट एक रामराज द्वितीय ने बड़ा फैसला सुनाया। न्यायालय ने तीन आरोपितों को फांसी की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की 80 फीसदी राशि मृतक के वारिस को देने का अदालत ने आदेश दिया। इसके पूर्व शनिवार को विचारण के उपरांत घोसी थाना क्षेत्र के भिखारीपुर निवासी अकलू चौहान, जयचंद तथा रामसरन को दोषी करार दिया गया था।

घोसी कोतवाली क्षेत्र के भिखारीपुर निवासी तुलसी गुप्ता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी का आरोप था कि सात मार्च 2009 को पुराने भूमि विवाद तथा फसल को बकरे से नुकसान पहुंचाने व मारने से अकलू चौहान के बकरे की मृत्यु हो जाने का आरोप लगाकर आरोपितों ने योजनाबद्ध तरीके से ट्यबवेल पर सो रहे वादी के पिता रामसनेही की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। उन्हें बचाने आए पब्बर की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में विचारण के दौरान कुल सात गवाहों को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार पांडेय ने न्यायालय में परीक्षित कराया व एक कोर्ट विटनेस का भी परीक्षण कराकर अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित कराया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की गहन समीक्षा व अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के उपरांत आरोपित अकलू चौहान, जयचंद तथा रामसरन को फांसी की सजा सुनाई। गौरतलब है कि विचारण के दौरान एक आरोपित बेफू की मृत्यु हो चुकी है।

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